हिन्दू-मुस्लिम जोड़े की शादी पर HC ने लगाई रोक, आदेश जारी, राज्य सरकार और कलेक्टर को भेजा नोटिस,मांगा जवाब 

Nov 8, 2024 - 22:36
Nov 8, 2024 - 22:36
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हिन्दू-मुस्लिम जोड़े की शादी पर HC ने लगाई रोक, आदेश जारी, राज्य सरकार और कलेक्टर को भेजा नोटिस,मांगा जवाब 

जबलपुर (आरएनआई) बहुचर्चित हिन्दू-मुस्लिम जोड़े की शादी के मामले पर बड़ी अपडेट आई है। HC चीफ जस्टिस की डिवीज़न बैंच ने सिंगल बैंच के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने पाया कि  सिंगल बैंच को यह मामला डिवीजन बैंच में रिफर करना था। नए आदेश के तहत 12 नवंबर को हिन्दू युवती और मुस्लिम युवक की शादी नहीं होगी।

इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक, राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। उनसे जवाब भी मांगा है। हाईकोर्ट के सिंगल बैंच ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इस शादी को वैध बताया था।

सिंगल बैंच का आदेश 
बता दें पिछले महीने हाईकोर्ट के सिंगल बैंच ने पुलिस अधीक्षक को हिन्दू-मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था। दोनों एक साथ पिछले एक साल से लीव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब शादी करने की इच्छा रखते हैं। हिन्दू-मुस्लिम जोड़े की तरफ ने याचिका दायर करके कोर्ट से पुलिस सुरक्षा की माँग की थी। वरना महिला को उनके परिवार वाले अगवा भी सकते हैं। उनके जीवन को भी खतरा है। दोनों पक्षों को सुनते हुए कोर्ट ने मुस्लिम युवक और हिन्दू युवती दोनों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश जारी किया है।

12 नवंबर को होने वाली थी शादी कोर्ट ने कहा था कि 11 नवंबर तक महिला जहां उसके परिवार या मुस्लिम युवक के परिवार के सदस्य संपर्क नहीं कर पाएंगे। वह युवक से शादी करने के अपने फैसले के लिए स्वतंत्र है। 12 नवंबर को विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी के लिए रजिस्ट्रार के सामने बयान दर्ज होगा।”

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