हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी को सस्पेंड करने के आदेश दिए
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने वारंट तामीली में लापरवाही के आरोप में छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा को निलंबित करने के आदेश दिये। पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि वे स्वयं 19 अप्रैल तक वारंट की तामीली कराएं। हाईकोर्ट के अगले आदेश तक विनायक वर्मा निलंबित रहेंगे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मलमथ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बैंच ने जारी किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जबलपुर से भोपाल तक हडकंप मचा हुआ है। भोपाल में बैठकों के दौर चल रहे हैं।
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