हरदोई में मनाया गया नो स्मोकिंग डे

Mar 12, 2025 - 17:06
Mar 12, 2025 - 17:07
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हरदोई में मनाया गया नो स्मोकिंग डे

हरदोई (आरएनआई) शासन के निर्देश के क्रम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 मार्च 2025 ‘‘नो स्मोकिंग डे’’ के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार के साथ-साथ जनपद के समस्त सामु0स्वा0 केन्द्रों, समस्त अर्बन प्रा0स्वा0 केन्द्र, 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय एवं जिला पुरूष एवं महिला चिकित्सालय में वृहद हस्ताक्षर अभियान चलाकर तम्बाकू उत्पाद प्रयोग न करने की शपथ दिलायी गयी। ‘‘नो स्मोकिंग डे’’ के अवसर पर डा0 सुरेन्द्र कुमार, उप मु0चि0अ0, अधिकारी, हरदोई द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होनें यह भी बताया कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग से लंग कैसर से लेकर हाट अटैक तक का खतरा होता है। लेकिन फिर भी इसका नशा बढ़ता ही जा रहा है। हर साल स्तन कैंसर से ज्यादा महिलाएं फेफड़ों के कैंसर से मरती हैं। धूम्रपान के कारण ब्तवदपब व्इेजतनबजपअम च्नसउवदंतल क्पेमंेमे ब्व्च्क् के कारण होने वाली लगभग 80ः मौतें (या 10 में से 8) होती हैं। इसलिए, सिगरेट पीने से पुरुषों और महिलाओं दोनों में मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। धूम्रपान इन सभी बीमारियों का कारण बन सकता है-फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, सांस की बीमारियां, मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है, अंधापन और दृष्टि संबंधी समस्याएं, हड्डियों की कमजोरी, मसूड़ों की बीमारी, पेट में छाले इत्यादि। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा-4 के बारे मंे भी बताया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पाद का प्रयोग करना दण्डनीय अपराध है। जिसका उल्लंघन करने पर रू0 200/-तक का जुर्माना किया जा सकता है। इस अवसर पर डा0 शिवम् गुप्ता, जिला सलाहकार एन0टी0सी0पी0, नीरज गुप्ता एफ0एल0सी0, हिमांशु सिंह, असित श्रीवास्तव अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर आदि उपस्थित रहे।

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Laxmi Kant Pathak Senior Journalist | State Secretary, U.P. Working Journalists Union (Regd.)