हरदोई में बृहस्पतिवार तथा अन्य निकायों में मंगवार को बन्द होगी नाईयों की दुकानेंः-डीएम
हरदोई (आरएनआई) सहायक श्रमायुक्त डा0 संजय कुमार लाल ने अवगत कराया है कि जिला मजिस्टेªट मंगला प्रसाद सिंह ने जनपद उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत जिले की नगर पालिकाओं, टाउन एरिया, नाटिफाइड एरिया के भीतर स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में जनवरी से दिसम्बर 2024 तक साप्ताहिक बन्दी के दिन निर्धारित किये है।
डा0 लाल ने बताया कि जिला मजिस्टेªट के निर्देशानुसार नगर पालिका शाहाबाद में बृहस्पतिवार, पिहानी में शुक्रवार, सण्डीला में बुधवार, बिलग्राम व साण्डी में शुक्रवार, माधौगंज, मल्लावां व शनिवार, टाउन एरिया पाली व बेनीगंज में सोमवार तथा कछौनी-पतसेनी व गोपामऊ में शनिवार को दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में साप्ताहिक बन्दी के दिन निर्धारित किये है।
उन्होने बताया कि नगर पालिका हरदोई में मेसर्स मोहम्मद तारिक, मो0 आबिद पेट्रोल पम्प के सामने चौराहा से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क, सिविल लाइन रेलवेगंज, मंगलीपुरवा, पीताम्बगंज, नई बस्ती, सीतापुर रोड के समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान जैसे बैंक, बीमा कंपनी व टाइपपराइटिंग स्कूल आदि रविवार को और सिनेमा रोड, सदर बाजार, बिलग्राम रोड, महात्मा गांधी मार्ग तथा नगर की अन्य दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान मंगलवार को बन्द रहेगें, इसके अतिरिक्त डीएम के निर्देश पर हरदोई नगर पालिका क्षेत्र में नाईयों की दुकाने बृहस्पतिवार को तथा अन्य समस्त नगर पालिकाओं एवं टाउन एरिया में नाईयों की दुकानें मंगलवार के दिन बन्द रहेगी। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिये है कि निर्धारित साप्ताहित बन्दी के दिनों में शतप्रतिशत दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को बन्द कराने का कड़ाई से अनुपालन करें।
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