हरदोई जिले में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही
हरदोई (आरएनआई) जिला मजिस्टेªट मंगला प्रसाद सिंह ने कहा है कि जनपद में 13 मई को होने वाली नगरीय निकाय की मतगणना तथा 14 मई 2023 से उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की होने वाली प्रारम्भिक परीक्षा को सकुशल, सुचिता एवं शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराने हेतु प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से 31 मई 2023 जनपद में धारा 144 लागू की जाती है।
जिला मजिस्टेªट ने कहा है कि धारा 144 लागू होने के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग जमा नहीं होगें तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगें न ही सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचायेगें और न ही किसी जाति व सम्प्रदाय को आहत पहुंचाने वाले भड़काऊ भाषण नहीं देगें व बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जनसभा, जुलूस नहीं की जायेगी। उन्होने कहा है कि इसके अतिरिक्त लोकसेवा आयोग परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में लोग एकत्र नहीं होगें और किसी प्रकार की फोटो स्टेट मशीन आदि का संचालन नहीं होगा एवं बिना प्रबन्धक की अनुमति कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा।
उन्होने समस्त उप जिलाधिकारी, सीओ एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि अपने- अपने क्षेत्रों में धारा 144 का कड़ाई से पालन कराये और उल्लघंन करने वाले लोगों पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करें।
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