हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवम 25000/- रुपए अर्थदंड

Apr 19, 2023 - 12:15
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गुना। गुना की न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) गुना द्वारा अभियोजन अधिकारी के विधिक तर्कों से सहमत होकर थाना म्याना के अपराध क्रमांक 297/ 2021 धारा 302/ 34 सहपाढीट धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट एवम 120 बी भादस में आरोपी नवीन प्रजापति को आजीवन कारावास और 15000 अर्थदंड तथा धारा 302/34,120 बी भादवि में आरोपी सुशीला भील को आजीवन कारावास एवम 10000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया ।
मीडिया प्रभारी श्रीमती ममता दीक्षित एडीपीओ गुना ने बताया है कि थाना में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई की वह गोमचीखेड़ा में रहता है उसका लड़का हरि सिंह ,पत्नी एवं बच्चों के साथ ग्राम  गोमचीखेड़ा के हार में बने घर पर रहता है वह अपने परिवार के साथ घाटी नीचे रहता है  18/8/2021 को प्रातः 6:00 बजे उसका समधी गोलू उसके पास आया और उसने बताया हरि सिंह घर के  बाहर मृत पड़ा है ।तब वह घाटी के नीचे घर से  गोलू समधी के साथ आया तथा अपने पुत्र हरिसिंह को देखा,हरिसिंह पलंग पर पड़ा था उसके गर्दन पर पीछे चोट थी, जिससे खून बह रहा था तब उसने अपने भतीजे भगवान से पुलिस को 100 नंबर पर फोन लगावाया था उसके लड़के हरी सिंह को किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार वस्तु गर्दन के पीछे घोप दिया उक्त प्रकरण कायम कर थाना में अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त न्यायालय में पेश किया जाए उक्त प्रकरण में पैरवी श्री हजारी लाल बेरवा जिला अभियोजन अधिकारी गुना द्वारा की गई।

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