हाथरस (आरएनआई) जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने वाहन चलाते समय यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा यातायात संबंधी दिये गये आदेशों का अनुपालन शत प्रतिशत सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आगामी दिनांक 15.12.2023 से 31.12.2023 तक आयोजित किये जाने वाले द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा को सफल बनाने एवं यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होने जिला विद्यालय निरीक्षक को यातायात नियमों के संबंध में छात्रों को जागरूक किये जाने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन किये जाने के साथ रैली आदि निकाले जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सघन अभियान चलाते हुए यातायात नियमों का पालन न करने वालों तथा दुपहिया वाहनों में हेलमेट का प्रयोग ने करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ट्रैक्टर-ट्राली, भूसा गाडी, लोडर वाहनों आदि में अभियान चलाकार रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित एनएचआई के कर्मचारियों को अपने मार्गो पर साईन बोर्ड, स्पीड साईन बोर्ड, ब्रेकर, जेब्रा क्रसिंग, फुटपाथ की मरम्मत एवं झाडियों को कटवाने एवं आवादी क्षेत्रों में साईन बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एन0एच0ए0आई0 को निर्देश दिये कि जनपद में चिन्हित किये गये नवीन दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों ब्लैकस्पॉट्स के दोनों तरफ नियमानुसार निर्धारित दूरी से पहले ब्लैकस्पॉट चेतावनी बोर्ड लगाये जाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्गों अन्य संबंधित मार्गों पर श्वेत पीली पट्टिका एवं ब्रेकरों को पेंट करने तथा आवश्यक स्थलों पर रेडियम पट्टिका लगाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य प्रमुख मार्गों बने स्पीड ब्रेकरों की मरम्मत कराने के साथ ही स्पीड ब्रेकरों से पूर्व साईन बोर्ड लगाने तथा मरम्मत संबंधित लम्बित कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के साथ ही प्रगति रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित प्रतिदिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को सड़को को गढढा मुक्त कराने तथा सड़कों के दोनो ओर खड़ी झाड़ियों को कटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यातायात नियमों के संबंध में छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को जागरूक किये जाने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों एवं रैली आदि का आयोजन कराने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटना के दौरान आपातकालीन सेवा के लिए हेल्प लाइन नंबर 1033 तथा 108 पर सूचना सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को यातायात नियमों का पालन कराने एवं अपने कर्तव्यो का निर्वहन निष्ठापूर्वक कराने के निर्देश दिए। उन्होनें आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। जिससे कि होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को चिकित्सीय सहायता के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 108 एम्बुलेंस व अन्य एम्बुलेंस की स्थिति को अपडेट रखें तथा दुर्घटना स्थल पर समय से पहुँचे जिससे कि घायल व्यक्ति को समय से उपचार मिल सके।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने परिवाहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया कि हेलमेट का प्रयोग न करने पर 676, सीटबेल्ट का प्रयोग न करने पर 157, माल वाहनों में ओवर लोडिंग में 47, नशे की हालत में वाहन संचालन में 02, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करने पर 68, रांग साइड वाहनों के संचालन पर 44, ओवर लोडिंग यात्री वाहन विशेषकर स्कूली वाहन ऑटो टेम्पो बैटरी रिक्शा के 11, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 28, वाहनें पर रेट्रो रिफ्लेैक्टिव टैप न होने पर 26, स्कूली वाहन मानक के अनुरूप न पाये जाने पर 09, बिना फिटनेस के वाहन संचालन पर 82, मॉडिफाइड साइलेंसर तथा प्रेशर हॉर्न लगे होने पर 14 वाहनों का चालान किया गया है।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक, क्षेत्राधिकारी सिटी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विद्यायल निरीक्षक, सहायक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, यातायात निरीक्षक, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, एन0एच0ए0आई के कर्मचारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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