स्टेडियम की जमीन पर झंडा फहराने की अस्थाई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन, प्रशासन से सुरक्षा की मांग
गुना (आरएनआई) तिरंगे झंडे को फहराने,संजय स्टेडियम की भूमि सर्वे क्रमांक 205 एवं सर्वे क्रमांक 208 में से कुल 0.339 हेक्ट्यर 102 फीट तिरंगा झंडा फहराने दी गई ,जबकि यह जमीन संजय स्टेडियम के उपयोग की है। उपयोग की क्या शहर के विकास खेल प्रशाल को बहुरूपी आधुनिक स्टेडियम खिलाड़ियों के मिलने वाली सुविधा उनके हक को छीनकर यह जमीन जिला प्रशासन द्वारा अस्थाई तौर पर अनुमति प्रदान की गई ,वह भी इन शर्तों पर कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के नियमों के अंतर्गत ,
1. झंडा लगाए जाने के पूर्व उसका प्लान अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
2. संजय स्टेडियम में होने से झंडा की गरिमा को ध्यान में रखकर उक्त कार्य किया जावे ।
3.फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 का अक्षरश: पालन करना होगा ।
उपरोक्त शर्तों का उलंघन होने की दशा में प्रदाय अस्थाई अनुमति तत्काल प्रभाव से स्वत: निरस्त मानी जावेगी ।
उक्त कंडिकाओं का प्रारंभ से ही पालन नही हुआ ,और ना ही आयोजकों ने तिरंगे की संहिता का आदर किया ,,,,नियमों का सरेआम उलंघन हो रहा है । हम प्रशासन से यही बार बार मांग कर रहे हैं की जिला प्रशासन नजूल विभाग स्वयं के द्वारा दिए गए निर्देशित कंडीकाओं का पालन क्यों नही कर पा रहा ।
हमारी जिला प्रशासन से यही गुहार है की स्टेडियम और खिलाड़ियों के हक अधिकार की जमीन सुरक्षित रखी जावे और उपरोक्त संस्था को दी गई जमीन की अस्थाई अनुमति नियमों की अवेहलना करने के आधार पर उसकी मान्यता समाप्त करें ।
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शेखरवशिष्ठ नपा प्रतिपक्ष नेता
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