सेवानिवृत्ति से पहले 'सोना बटोरने' में व्यस्त सहायक अभियंता, करोड़ों के अवैध निर्माण को दी खुली छूट!

Apr 24, 2025 - 10:57
Apr 24, 2025 - 10:57
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सेवानिवृत्ति से पहले 'सोना बटोरने' में व्यस्त सहायक अभियंता, करोड़ों के अवैध निर्माण को दी खुली छूट!

मथुरा (आरएनआई) मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में कार्यरत सहायक अभियंता अशोक चौधरी की बीते दिन खबर प्रसारित की गई थी। जिसमें उल्लेख था कि किस प्रकार सहायक अभियंता अशोक चौधरी अपने पद का दुरुपयोग कर महानगर मथुरा के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को बढ़ावा देते हुए, महानगर की सौंदर्यता को धूमिल कर राजस्व को करोड़ों रुपए की हानि पहुंचा रहे हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया है कि सहायक अभियंता अशोक चौधरी आगामी जुलाई या अगस्त माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जिसके कारण अशोक चौधरी राजस्व को अधिक से अधिक हानि पहुंचाते हुए अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। चूंकि सेवानिवृत्त होने के बाद फिर ऐसा सुनहरा अवसर कहां मिलेगा। लेकिन उनको यह भी स्मरण करने की आवश्यकता है कि सरकारी राजस्व को पहुंचाई जा रही हानि व अवैध निर्माण स्वामी से सांठ गांठ के बाद कानूनी कार्रवाई से बचना भी मुमकिन नहीं है।

बताते चलें कि शासनादेश के मुताबिक नियम यह है कि जब कोई अवर अभियंता और सहायक अभियंता क्षेत्र से स्थानांतरित होते हैं उस समय क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों पर होने वाली व हो चुकी सभी तरह की कार्रवाई की समस्त फाइल का चार्ज दिया जाता है।

फिर उन समस्त फाइल का चार्ज लेने के बाद सहायक अभियंता और अवर अभियंता गहनता से अध्ययन करते है, तत्पश्चात कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सहायक अभियंता की संस्तुति होनी आवश्यक होती है।

इसके अलावा नियम यह भी है कि प्रवर्तन कार्य में तैनात समस्त सहायक एवं अवर अभियंतागण आवंटित क्षेत्र का भ्रमण कर गहनता से निरीक्षण कर आंकलन करना होता है कि उनके क्षेत्र में स्वीकृति के विरुद्ध अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य न हो रहा हो। यदि डोर लेवल-स्लैब लेवल तक अनाधिकृत निर्माण पाया जाता है तो क्षेत्रीय अभियंतागण का दायित्व निर्धारित किया जाता है। विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु जोन्स/सब-जोन्स में तैनात अधिकारी चार्ज हस्तांतरण के समय गूगल मैप की हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से एक-दूसरे को हस्तांतरित करना करेंगे ताकि स्पष्ट रहे कि उक्त अधिकारी की तैनाती अवधि में कितना अवैध निर्माण हुआ है।

इसके अलावा यह भी है कि प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त सहायक एवं अवर अभियंतागण द्वारा प्रवर्तन कार्य में शिथिलता न बरती जाए। साथ ही साथ माह की प्रथम तारीख में ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन/सीलिंग कार्यवाही हेतु चिन्हित निर्माणों की सूची उच्चाधिकारियों के समक्ष संपूर्ण माह की कार्य योजना के साथ प्रस्तुत करनी होती है। पुलिस प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित कर अपने कुशल नेतृत्व में नियत तिथियों के अंतर्गत अतिक्रमण/सीलिंग/ध्वस्तीकरण कार्यवाही सुनिश्चित करनी होती है।

किन्तु यहां सवाल यह है कि सहायक अभियंता अशोक चौधरी ने चार्ज भी लिया और समस्त फाइल को खोल कर भी देखा व कागजी कार्रवाई के घोड़े भी दौड़ाए, परंतु जमीनी स्तर पर कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिली?

√ सहायक अभियंता बनने पर लिए गये चार्ज में कुछ अवैध निर्माणों पर प्रस्तावित कार्रवाई के साक्ष्य

महानगर मथुरा में विभिन्न क्षेत्रों में हो चुके अवैध निर्माण जिसके सहायक अभियंता अशोक चौधरी है, उनके द्वारा ठंडे बस्ते में डाली गई अवैध निर्माणों की फाईल :

वाद संख्या 280/2020-21 मानिक चंद गौतम, नोटिस की कार्रवाई के बाद भी पूर्ण हो चुका अवैध निर्माण।
वाद संख्या 314/2019-20 विनोद कुमार अग्रवाल, राया रोड निकट सीएनजी पम्प के पहले, नोटिस की कार्रवाई के बाद भी पूर्ण हो चुका अवैध निर्माण।

जैन डेरी भवन निर्माण। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा सील किया जा चुका था। मानचित्र के विपरीत अवैध रूप से निर्मित किया गया भवन। जो कि सहायक अभियंता अशोक चौधरी की मिलीभगत से पूर्ण हुआ।

बाद संख्या 50/2017-18, लक्ष्मण सैनी पुत्र सुंदर लाल सैनी। बल्देव रोड सुंदरलाल सैनी बिल्डिंग मैटेरियल। उक्त भवन को प्राधिकरण द्वारा सील किया जा चुका था, साथ ही ध्वस्तीकरण के आदेश भी पारित के दिए गए थे। बावजूद इसके उक्त अवैध निर्माण पूर्ण हो चुका है।

बल्देव रोड पर कृष्ण धाम कॉलोनी के सामने विनोद गोयल द्वारा अवैध निर्माण कर इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोला गया है।

कृष्ण धाम कॉलोनी के सामने कोल्ड स्टोर तोड़कर काटी जाने वाली कॉलोनी व हाल ही में निर्मित की जा चुकी व की जा रहीं दुकाने।


वाद संख्या 289/ 2020-21 यमुनापार में। नगला कोल्हू के सामने वाली गली में मनीष अग्रवाल द्वारा प्राधिकरण की कार्रवाई के बावजूद किया गया अवैध निर्माण।वाद संख्या 248/2020-21
राजीव अग्रवाल
वाद संख्या 494/2020-21 राजीव अग्रवाल
होली गेट पर शंकर मिठाई वाला की दुकान का अवैध निर्माण
वाद संख्या 422/2018-19 श्रीमति वर्षा तिवारी
वाद संख्या 401/2018-19 गोविन्द राम। इसके ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं।
वाद संख्या 373/2018-19 मनोज अग्रवाल
मसानी लिंक रोड पर डॉ शीला शर्मा मेमोरियल कैंसर हॉस्पीटल के बराबर में जनवरी 2020 को बैंक्वेट हॉल सील किया था। वर्तमान में सील खोलकर व्यावसायिक कार्य किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया है कि उक्त बैंक्वेट हॉल स्वामी से सहायक अभियंता अशोक चौधरी ने सांठ गांठ कर ली है जिसके कारण उक्त बारात घर व्यावसायिक कार्य कर रहा है।

बड़े हैरानी की बात है कि समय समय पर शासन द्वारा अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के आदेश किए जाते हैं, उच्चाधिकारियों द्वारा मीटिंग ली जाती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती हैं, बावजूद इसके कुछ भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करते हुए राजस्व को हानि पहुंचाने में लगे हुए हैं।

एक ओर तो योगी सरकार 8 वर्ष पूर्ण होने पर तीन दिवसीय आयोजन कर रही है, अपनी उपलब्धियां जनता जनार्दन तक पहुंचा रही है। किंतु जिले स्तर पर भ्रष्टाचार के बिना कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। छोटे से बड़े कार्य के लिए भी गरीब, मज़लूम, बेबस लोगों को रिश्वत देकर ही अपना काम कराना पड़ता है


क्या सहायक अभियंता अशोक चौधरी पर कोई कार्रवाई शासन व प्रशासन द्वारा अमल में लायी जाएगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा?

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