सुप्रीम कोर्ट से शेफ कुणाल कपूर को झटका, क्रूरता के आधार पर HC द्वारा मंजूर किए गए तलाक पर रोक लगाई
हाईकोर्ट ने इस साल अप्रैल में तलाक को मंजूरी देते हुए कहा था कि कुणाल कपूर के प्रति महिला का व्यवहार गरिमा और सहानुभूति वाला नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट से सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें उनकी पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दी थी।
शेफ कपूर की पत्नी की याचिका पर न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले को उच्चतम न्यायालय मध्यस्थता केंद्र के पास भेज दिया ताकि इसके निपटारे की संभावना तलाशी जा सके।
अप्रैल में हाईकोर्ट ने तलाक को मंजूरी देते हुए कहा था कि कुणाल कपूर के प्रति महिला का व्यवहार गरिमा और सहानुभूति वाला नहीं था। फैमिली कोर्ट ने उन्हें तलाक दिलाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद कपूर हाईकोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने कहा था कि यह कानून में साफ है कि सार्वजनिक रूप से जीवनसाथी के खिलाफ लापरवाही भरा, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना 'क्रूरता' के समान है।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसले में कहा था कि यदि एक जीवनसाथी का दूसरे के प्रति इस तरह का स्वभाव है तो यह विवाह की मूल भावना का ही निरादर करती है और इस बात का कोई कारण नहीं है कि उन्हें एकसाथ रहते हुए लंबे समय तक यातना सहने के लिए बाध्य होना चाहिए।
कुणाल की शादी अप्रैल 2008 में हुई थी और उनकी पत्नी ने 2012 में एक बेटे को जन्म दिया था। कपूर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने कभी भी उनके माता-पिता का सम्मान नहीं किया और उन्हें अपमानित किया। दूसरी तरफ महिला ने उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा अपने पति से जीवनसाथी की तरह बात करती थीं और उनके प्रति वफादार थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुणाल ने उन्हें अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ीं।
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