सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ी राहत, ट्रांसफर-पोस्टिंग का मिला अधिकार
नवेश कुमार
नई दिल्ली, 11 अप्रैल 2023, (आरएनआई)। प्रशासन पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस .वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार है।ये वही शक्तियां हैं, जो दिल्ली सरकार को मिली हुई हैं, हालांकि राजधानी दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों कुछ हिस्सों जैसे पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर विधानसभा का अधिकार होना चाहिए ।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन विधानसभा को सूची 2 और 3 के तहत विषयों पर अधिकार प्रदान किया गया है । लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह है । निर्वाचित सरकार के पास लोगों की इच्छा को लागू करने की शक्ति होनी चाहिए। केंद्र द्वारा सभी विधायी शक्तियों को अपने हाथ में लेने से संघीय प्रणाली समाप्त हो जाती है ।
संघवाद के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए । केंद्र सभी विधायी, नियुक्ति शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता । अगर चुनी हुई सरकार अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकती तो वह लोगों के लिए सामूहिक दायित्व का निर्वाह कैसे करेगी ।
गौरतलब है,कि केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट (GNCTD Act) में संसोधन किया था । इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे । आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। (एल.एस.)
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