सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, पीएफआई के आठ सदस्यों की जमानत की रद्द

पीएफआई सदस्यों को मद्रास हाईकोर्ट ने बीते साल 19 अक्तूबर को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

May 22, 2024 - 16:41
 0  945
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, पीएफआई के आठ सदस्यों की जमानत की रद्द

नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के आठ कथित सदस्यों की जमानत रद्द कर दी। पीएफआई सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने पीएफआई सदस्यों की जमानत रद्द करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा है। 

पीएफआई सदस्यों को मद्रास हाईकोर्ट ने बीते साल 19 अक्तूबर को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि है और आतंकवाद से कोई भी संबंध प्रतिबंधित होना चाहिए। जमानत पर रिहा चल रहे आरोपी बरकतुल्लाह, इदरीस, मोहम्मद अबुताहिर, खालिद मोहम्मद, सैयद इशाक, खाजा मोहिद्दीन, यासर अराफात और फयाज अहमद हैं। इन सभी को सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था।  

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB2

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

RNI News Reportage News International (RNI) is India's growing news website which is an digital platform to news, ideas and content based article. Destination where you can catch latest happenings from all over the globe Enhancing the strength of journalism independent and unbiased.