सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपी
कोर्ट ने कहा, सीसीटीवी और एलईडी लाइटें लगाने के बार में राज्य ने कोई जानकारी नहीं दी है। इस मामले में अवमानना होने पर कोर्ट ने राज्य के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
कोलकाता (आरएनआई) संदेशखाली मामले में गुरुवार को सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट देखने के बाद न्यायाधीश ने कहा, सीबीआई की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट में भूमि रिकॉर्ड के संबंध में राज्य की ओर से कुछ असहयोग का आरोप लगाया गया। न्यायालय को राज्य को सहयोग का निर्देश दिया।
साथ ही कोर्ट ने कहा, सीसीटीवी और एलईडी लाइटें लगाने के बार में राज्य ने कोई जानकारी नहीं दी है। इस मामले में अवमानना होने पर कोर्ट ने राज्य के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, चूंकि मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई स्थगन आदेश नहीं है, इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का विधिवत पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी मामले में शामिल होने की अनुमति दी।
वकील प्रियंका टिबरेवाल ने कोर्ट में दावा किया कि महिलाओं को धमकाया जा रहा है ताकि दुष्कर्म के मामले में सीबीआई में एफआईआर दर्ज न हो। वकील की इस शिकायत को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा, सीबीआई को लोगों के मन में भरोसा बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहिए। सीबीआई को सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं का डर दूर करने के लिए जरूरत पड़ने पर सीबीआई महिला अधिकारियों की नियुक्ति भी करेगी।
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि अगर सीबीआई राज्य से कोई दस्तावेज मांगती है तो वह एक सप्ताह के भीतर दस्तावेज सीबीआई को सौंप दे। मामले की अगली सुनवाई 13 जून को है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, सीसीटीवी और एलईडी लाइटें लगाई गई हैं या नहीं, इस पर राज्य ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तब यह मानना होगा कि राज्य ने इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया है और यदि राज्य ऐसा नहीं करता है तो कलकत्ता हाईकोर्ट अदालत की अवमानना के आरोप में उचित कार्रवाई कर सकता है। राज्य को जल्द से जल्द सीसीटीवी और एलईडी लाइटें लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
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