सीजेआई खन्ना ने मामलों के आवंटन के लिए नया रोस्टर किया जारी, पहली 3 अदालतों में पीआईएल पर होगी सुनवाई

दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ नागरिकों द्वारा शीर्ष अदालत में लिखे गए पत्रों से आई ताजा याचिकाओं और नए सार्वजनिक हित याचिकाओं की सुनवाई करेगी। 

Nov 14, 2024 - 14:00
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सीजेआई खन्ना ने मामलों के आवंटन के लिए नया रोस्टर किया जारी, पहली 3 अदालतों में पीआईएल पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनआई) भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 16 पीठों के लिए नए मामलों के आवंटन के लिए एक ताजा रोस्टर जारी किया है। इसमें यह तय किया गया है कि सीजेआई और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा अध्यक्षता वाली पहली तीन अदालतें पत्र याचिकाओं और पीआईएल की सुनवाई करेंगी। यह रोस्टर 11 नवंबर से प्रभावी हो गया है। 

दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच नागरिकों द्वारा शीर्ष अदालत में लिखे गए पत्रों से आई ताजा याचिकाओं और नए सार्वजनिक हित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई करेगी। 

पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं के अलावा, प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ अधिकतम मुद्दों पर विषयवार विचार करेगी, जिनमें सामाजिक न्याय से संबंधित मामले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद और सांसदों और विधायकों के चुनाव से संबंधित अन्य मामले, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले और मध्यस्थता के मामले शामिल हैं।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित सभी पीठों को जनहित याचिकाएं आवंटित करते थे। मगर, पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। विषयवार मामलों का आवंटन 16 वरिष्ठ न्यायाधीशों को किया गया है जो पीठों की अध्यक्षता करेंगे।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के साथ पीठ साझा कर रहे थे वह सामान्य दीवानी मामलों के अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मामलों को भी देखेंगे।

सीजेआई सहित तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों के अलावा, अन्य 13 न्यायाधीश हैं- न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति एएस ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पंकज मिथल।

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