सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिन्हें दिल्ली आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है।
नई दिल्ली (आरएनआई) हाईकोर्ट आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में सुनवाई हुई। याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। उन्होंने अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
आप नेता आतिशी ने भाजपा पर एक बार फिर तंज कसा है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा के पास ज्यादातर चंदे का पैसा आरोपी कंपनी से आया है। जो पैसा इलेक्ट्रोरेल बॉन्ड से मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशाल के द्वारा यह इक्ट्ठा किया गया और फिर बांटा गया। अब इसके लिए क्या क्या कानून होगा। लेकिन यह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल हुआ। यहां किसी कानून की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा को कहने की जरूरत है कि वे इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं करेंगे।
अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने कहा कि हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की है। उसमें मैंने कई पहलूओं को बताया है। उन्होंने कहा कि पहला पहलू गोपनीयता का है। दूसरा जब वह कैबिनेट मीटिंग नहीं ले पाएंगे, मसलन- पिछली बार यमुना में बाढ़ के कारण कैबिनेट मीटिंग हुई थी और फैसले लिए गए थे, वो नहीं हो सकता।आगे तीसरा कारण बताते हुए कहा कि दिल्ली में सीएम हर विभाग के काम के बारे में दिल्ली एलजी को रिपोर्ट सौंपते हैं ऐसा भी नहीं हो सकता। सीएम की जिम्मेदारी संभालना और एक सीएम के रूप में जेल से काम करना संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सीएम पद हटाने की मांग की है। एक सीएम के रूप में उन्हें जो मासिक वेतन मिलता है एक विधायक से भी ज्यादा होता है। इसलिए अगर वह सीएम के रूप में काम करने में सक्षम नहीं है तो उसे दिया गया पैसा वैध नहीं है।
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