साले ने जीजा को गेंहू निकालने के आंकड़े से मारा, २ वर्ष का कठोर कारावास
गुना (आरएनआई) पुरानी रंजिश पर फरियादी को उसके चचेरे साले ने गेंहू निकालने के आंकड़े से मारकर घायल किया जिस पर सत्र न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र ने आरोपी को २ वर्ष के कठोर कारावास और ५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने बताया कि दिनाँक २१-९-२३ को जिला चिकित्सालय गुना से थाना कोतवाली गुना को आहत विक्की उर्फ वीरेन्द्र गोस्वामी के घायल अवस्था में उपचार हेतु जिला चिकित्सालय आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी पुलिस द्वारा जांच किये जाने पर फरियादी ने बताया कि दिनाँक २०-९-२३ को रात्रि में बड़े जैन मन्दिर के पास पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी कल्ला उर्फ विजय राजपूत पिता सन्तोष राजपूत निवासी चौधरी मोहल्ला गुना ने उसे गालियां दीं और गेंहू निकालने के आंकड़े से उसकी पीठ और कन्धे पर चोटें पहुंचाई और मौके पर फरियादी की पत्नी और आरोपी का एक पड़ोसी आ गये थे, जिन्होंने बीच बचाव किया था। इस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आहत की पत्नी एवं अन्य साक्षियों के कथन लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से घटना में प्रयुक्त आंकड़ा जप्त कर विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय में फरियादी की पत्नी पुलिस को दिये गये कथनों से पलट गयी और चक्षुदर्शी साक्षी होने के बाद भी घटना देखे जाने से मुकर गयी इसके साथ ही एक अन्य चक्षुदर्शी साक्षी भी न्यायालय में पुलिस को दिये गये बयानों से मुकर गया। आरोपी की पत्नी ने न्यायालय में स्वीकार किया कि उसकी फरियादी से लव मैरिज हुई थी और उसने फरियादी को छोड़ दिया है। न्यायालय ने अभियोजन के इस तर्क से सहमत होते हुए कि आरोपी फरियादी की पत्नी का चचेरा भाई है और दूसरा चक्षुदर्शी साक्षी आरोपी का पड़ोसी है सम्भवतः इस कारण वे घटना का समर्थन नहीं कर रहे हैं। न्यायालय ने फरियादी की साक्ष्य एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए भा.द.विधि की धारा ३२४ में २ वर्ष के कठोर कारावास और ५ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने की।
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