सर्वे नंबर 722 के रास्ते के जाम का स्थाई निराकरण करने के आदेश बहाल, सीजेएम कोर्ट का खारिज आदेश रद्द

शहर के सर्वे नंबर 722 में रास्ते के जाम को लेकर लगे अवमानना प्रकरण को सीजेएम कोर्ट द्वारा इजरा खारिज करने को मूल अदालत ने किया खारिज, अब पुनः सर्वे नंबर 722 में रास्ता जाम को आदेश का पालन करना होगा। 

Oct 16, 2024 - 21:41
Oct 16, 2024 - 21:41
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सर्वे नंबर 722 के रास्ते के जाम का स्थाई निराकरण करने के आदेश बहाल, सीजेएम कोर्ट का खारिज आदेश रद्द

गुना (आरएनआई) अब फिर सर्वे नंबर 722 में रास्ते के जाम के आदेश अनुसार स्थाई निराकरण करना होगा, जिला लोकोपयोगी सेवाओं की स्थाई अदालत ने सीजेएम कोर्ट में सर्वे नंबर 722 के प्रकरण की इजरा को खारिज किए जाने के आदेश को निरस्त करते हुए अपने मूल आदेश अनुसार जाम के स्थाई निराकरण को बहाल रखते हुए उसके स्थाई निराकरण करने का आदेश किया हैं। उक्त आदेश नवीन मोदी पत्रकार और समाजसेवी एवं अन्य के आवेदन पर सुनवाई करते हुए आज 16 अक्टूबर 2024 को करते हुए इसकी प्रति प्रतिवादी नजूल अधिकारी (कलेक्टर) ओर शहरी तहसीलदार गुना परगना गुना को प्रेषित की हैं।

अपने दिए आदेश में अदालत ने यह माना हैं कि उक्त आदेश के स्थाई निराकरण में लक्ष्मीगंज, सदरबाजर ओर सुगन चौराहे के रास्ते में दिए आदेश का परिपालन नजूल अधिकारी (कलेक्टर)ओर शहरी  तहसीलदार गुना ने परिपालन नहीं किया हैं,जिसका स्थाई निराकरण कर पालन करना था। लोकोपयोगी सेवाओं की स्थाई अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहां कि अनावेदक क्रमांक 3 नजूल अधिकारी (कलेक्टर) ओर अनावेदक क्रमांक 4 (तहसीलदार) के द्वारा आदेश का परिपालन में अवमानना प्रकरण उच्च न्यायालय को प्रेषित करना उचित नहीं हैं।

प्रकरण में नवीन मोदी और अन्य की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह यादव न्यायालय में पेश हुए और अपना पक्ष रखा था।

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