सर्वे नंबर 722 के मामले में हाईकोर्ट आदेश के बाद भी लक्ष्मीगंज,सुगन चौराहा,सदर बाजार के अतिक्रमण हटाकर रास्ते के जाम का स्थाई निदान प्रशासन ने नही किया
सर्वे नंबर 722 के मामले में हाईकोर्ट आदेश के बाद भी लक्ष्मीगंज,सुगन चौराहा,सदर बाजार के अतिक्रमण हटाकर रास्ते के जाम का स्थाई निदान प्रशासन ने नही किया, अनावेदको सिविल जेल भेजे जाने के आवेदन की सुनवाई 8 को।
गुना, (आरएनआई) शहर के सर्वे नंबर 722 में लक्ष्मीगंज,सुगन चौराहे,ओर सदर बाजार में लगते जाम को लेकर लोक उपयोगी न्यायालय के आदेश के परिपालन करने के प्रकरण में एवं और हाईकोर्ट में प्रशासन की रिट पिटिशन खारिज होने के बाद भी निराकरण न करने पर सीजेएम न्यायालय मे आवेदन देकर, निराकरण न करने पर सिविल जेल का निवेदन किया गया, जिससे प्रकरण का निराकरण किया जा सके। उक्त जानकारी शैलेंद्र यादव ने देते हुए कहा कि अनावेदको पर कार्यवाई न्यायालय करेगी।
हाईकोर्ट में कहा हैं कि वे गुना की लोकोपयोगि अदालत के दिए आदेश का परिपालन करने के लिए तैयार हैं, हम अतिक्रमण से बनते जाम के स्थाई निराकरण करने के लिए तत्पर हैं। इस पर हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने 01:08:2023 को आदेश जारी किया। ओर प्रशासन की अपील फटकार लगाते हुए खारिज कर दी थी।लेकिन आज दिनांक तक उस आदेश का परिपालन नही किया गया हैं।
जो कोर्ट ऑफ कंटेंप के दायरे में आता हैं। जिसके लिए फरियादी के वकील ने पुनः सीजेएम कोर्ट में आवेदन देकर आदेश का परीपालन नही किए जाने पर जब तक पालन न हो तब तक अनावेदक को सिविल जेल भेजे जाने का आवेदन दिया हैं। पेसी 08:01:2024 को नियत हैं।
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