गुना (आरएनआई) मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल बैग पालिसी को सख़्ती से लागू करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया द्वारा जारी किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि स्कूल बैग पालिसी के संबंध में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा दिनाँक 24 नवम्बर 2020 को जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त शासकीय/ अशासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक/ हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के प्राचार्यों/ संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया था।
विगत दिनों स्कूल बैग पालिसी का पालन न होने की सूचनाएँ प्राप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने पुन: पत्र जारी कर सभी संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं पॉलिसी के क्रम में विधार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना अनिवार्य है।
शिकायत एवं जाँच के दौरान विद्यार्थी के बस्ते का बोझ अधिक पाये जाने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही शासन को प्रस्तावित की जाएगी।
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