सदस्य सचिव म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना श्री प्रदीप मित्तल द्वारा जिला जेल गुना का किया औचक निरीक्षण
न्यायालय में नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के साथ जिले के समस्त न्यायाधीशगण की ली समीक्षा बैठक

गुना (आरएनआई) म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सदस्य सचिव द्वारा आज जिला जेल गुना का प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के साथ औचक निरीक्षण किया।
सदस्य सचिव श्री मित्तल द्वारा बंदियों से व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार किया गया। प्रत्येक बैरक में जाकर रह रहे बंदियों से उनके स्वास्थ्य, भोजन के बारे में बातचीत की उनकी समस्या के बारे में सुना एवं उनके यथा आवश्यक उचित विधिक सलाह प्रदान की। साथ ही महिला बैरक में जाकर महिलाओं एवं उनके साथ रह रहे बच्चों के संबंध में जानकारी लिये जाने के साथ ही स्वास्थ्य, भोजन, आवास, मनोरंजन एवं शिक्षा के संबंध में भी जानकारी ली जाकर व्यवस्थाओं को और दुरूस्त करने के लिये अतुल सिन्हा अधीक्षक जिला जेल गुना को निर्देशित किया गया।
इसके साथ ही विधिक सहायता, विधिक सलाह, बंदियों के अधिकार एवं प्लीबार्गेनिंग योजना के संबंध में बंदियों को जानकारी दी गयी। साथ ही जेल में निरूद्ध दण्डित बंदियों से बातचीत कर उनकी अपील के बारे में जानकारी ली। साथ ही ऐसे विचाराधीन बंदियों की जानकारी ली जो जमानत होने के बावजूद जमानत की शर्तों को पूरा न कर पाने में असमर्थ हो। ऐसे गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की योजना के संबंध में बताया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दिनेश प्रसाद मिश्र, ओमप्रकाश रघुवंशी, जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना श्रीमती वंदना त्रिपाठी एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती विभूति तिवारी उपस्थित रही।
म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सदस्य सचिव प्रदीप मित्तल द्वारा आज समस्त न्यायाधीशगणों (तहसील न्यायाधीश के साथ जरिये वीडियों कांफ्रेंसिंग) के साथ दिनांक 08 मार्च, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में समीक्षा बैठक ली गयी। जिसमें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में न्यायाधीशों को यथा आवश्यक निर्देश प्रसारित कियें। पक्षकारों से प्रीसिटिंग बैठकें आयोजित करने के लिये निर्देश दिया गया। साथ ही प्रातः 12:00 बजे जिला अभिभाषक संघ गुना के साथ नेशनल लोक अदालत में आवश्यक सहयोग प्रदान करने व प्रकरणों के निराकरण में सहयोग देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया।
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