शासकीय चिकित्सकों द्वारा ड्यूटी समय में निजी प्रेक्टिस करने वालों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

May 22, 2024 - 23:50
May 22, 2024 - 23:51
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शासकीय चिकित्सकों द्वारा ड्यूटी समय में निजी प्रेक्टिस करने वालों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

कटनी (आरएनआई) मध्यप्रदेश के कटनी जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। जिले में जहां-तहां खुल रहे सरकारी सेवारत डाक्टरों की क्लीनिकों को लेकर प्रशासन गंभीर है। इसे लेकर कलेक्टर अवि प्रसाद ने सीएमएचओ, सिविल सर्जन और सभी विकासखंडों के बीएमओ को निर्देश दिए है कि सभी शासकीय चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर करने की ही अनुमति दी जाती है। नियमानुसार नर्सिंग होेम्स या प्राईवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं है।

कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस केवल ड्यूटी समय खत्म हो जाने के बाद करने की ही अनुमति है। नर्सिंग होम्स या प्राईवेट क्लीनिक में जाकर प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं है। इसलिए सभी संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चिकित्सक अपने अधीनस्थ सभी शासकीय चिकित्सकों से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश का सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

गौरतलब है कि कई डाक्टर से तो अस्पताल या मेडिकल कालेज में मरीजों को खुलकर अपनी क्लीनिक में बुलाकर अच्छे से देखने की बात करते हैं। इतना ही इनके लोग यहां घूमते हैं जो मरीजों को इनके क्लीनिक तक पहुंचाने का कमीशन कमा रहे हैं। इन डाक्टरों में कई निजी अस्पतालों में भी जाकर उपचार करते हैं और अपनी ड्यूटी के दौरान कहते हैं कि उस अस्पताल में भर्ती हो जाओ हम आकर वहींं देखेंगे।

कलेक्टर ने सीएमएचओ, सिविल सर्जन व बीएमओ को यह भी निर्देशित किया है कि जिन शासकीय डॉक्टर्स के द्वारा इन आदेशों और निर्देशों का पालन नहीं किया गया। तो उनके विरूद्ध तत्काल अपने वरिष्ठ कार्यालय सहित इसकी सूचना कलेक्ट्रेट कार्यालय को भी देना सुनिश्चित करें ताकि संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके।

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