शराब के लिए रूपये न देने पर मारपीट करने वाले को ५ वर्ष का सश्रम कारावास
गुना (आरएनआई) शराब पीने के लिए रूपये देने से मना करने पर मना करने वाले की मारपीट करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश गुना ने ५ वर्ष के सश्रम कारावास और ₹१०००/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियाेजन कहानी के अनुसार दिनाँक १०-१०-२२ को फरियादी नितिन जोशी ने उसके घायल भाई हर्षित के साथ गुना कोतवाली में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि आज रात्रि लगभग ००:३० बजे वह और उसका भाई हर्षित ख्यावदा चौराहे के पास पत्थर की पटिया पर बैठे थे, उसी समय आरोपी राज ढोल आया और हर्षित से शराब पीने के लिए रूपये माँगने लगा, हर्षित ने जब आरोपी को रूपये देने से मना किया तो आरोपी हर्षित को माँ - बहन की गन्दी - गन्दी गालियां देते हुए लात - घूसों से हर्षित की मारपीट करने लगा । हर्षित नीचे गिर गया तो आरोपी ने वहीं से एक पत्थर उठाकर हर्षित के सिर में मारा जिससे चोट होकर खून निकल आया। नितिन जोशी और रोहित राय घटना के चक्षुदर्शी साक्षी थे। आरोपी ने धमकी दी कि अगर भविष्य में कभी रूपये देने से मना किया तो आरोपी उसे जान से मार देगा। इस रिपोर्ट पर से पुलिस ने कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधि की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की, विवेचना के दौरान हर्षित के सिर की चोट में अस्थिभंग पाये जाने से प्रकरण में भारतीय दण्ड विधि की धारा ३२९ की वृद्धि की गयी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना के उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रकरण में आयी समस्त साक्ष्य एवं अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के समस्त तर्कों को सुनने के पश्चात् आरोपी को भारतीय दण्ड विधि की धारा ३२९ में दोषी पाते हुए आरोपी राज उर्फ राजबाबू बरारी पिता रामबाबू निवासी पुरानी छावनी गुना को ५ वर्ष के सश्रम कारावास और ₹१०००/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने की।
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