वीडियोकॉन ऋण मामला: चंदा कोचर और उनके पति को 26 दिसंबर तक भेजा गया सीबीआई हिरासत में
मुंबई की एक विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को ऋण देने में बरती गई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में शनिवार को बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 26 दिसंबर तक के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया।
मुंबई, 24 दिसंबर 2022, (आरएनआई)। मुंबई की एक विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को ऋण देने में बरती गई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में शनिवार को बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 26 दिसंबर तक के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई ने कोचर दंपति को शुक्रवार रात को कुछ देर पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दोनों जवाब देने में आनाकानी कर रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
सीबीआई ने आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2019 में दर्ज प्राथमिकी में दीपक कोचर के प्रबंधन वाली कंपनियों-नुपॉवर रिन्यूबल्स, सुप्रीम इनर्जी, वीडियोकॉन इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ-साथ कोचर दंपति और वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत को भी बतौर आरोपी नामजद किया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपये का ऋण दिया था।
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