वन नेशन-वन इलेक्शन बिल: गडकरी, सिंधिया, गिरिराज समेत ये 11 सांसद संसद से रहे गायब

केंद्र सरकार ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया। बिल को जिस समय लोकसभा में पेश किया गया उस समय बीजेपी के 10 से ज्यादा सांसद सदन में मौजूद नहीं थे जबकि पार्टी ने सोमवार की शाम को ही अपने सभी सदस्यों को लेकर तीन लाइन का व्हिप जारी किया था।  

Dec 17, 2024 - 17:30
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वन नेशन-वन इलेक्शन बिल: गडकरी, सिंधिया, गिरिराज समेत ये 11 सांसद संसद से रहे गायब

नई दिल्ली (आरएनआई) लोकसभा में एक देश-एक चुनाव विधेयक पेश करते वक्त भारतीय जनता पार्टी के 11 सांसद मौजूद नहीं थे। एनडीए सहयोगियों में जनसेना से बालासौरी गैरहाजिर थे। इसमें कई तो केंद्रीय मंत्री भी हैं जो बिल पेश होते समय सदन में मौजूद नहीं थे। अब पार्टी इन सांसदों को नोटिस जारी करेगी। गैरमौजूदगी की रिपोर्ट आने के बाद पार्टी आगे का फैसला करेगी। 

वन नेशन-वन इलेक्शन के पेश होने के दौरान बिल के समर्थन में सिर्फ 269 वोट पड़े थे, जिसके बाद सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का कहना है कि सरकार जरूरी साधारण बहुमत भी नहीं जुटा पा रही है तो फिर उसे दो तिहाई मत कैसे मिलेगा?

बीजेपी सांसदों के गैरमौजूदगी को लेकर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लोकसभा में बिल पेश होने से एक दिन पहले यानी सोमवार की शाम को पार्टी ने तीन लाइन का व्हिप जारी किया था। इस व्हिप में पार्टी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा था। 

उसके मुताबिक लोकसभा में इस बिल के पेश होते वक्त शांतनु ठाकुर, जगदंबिका पाल, बी वाई राघवेंद्र, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, विजय बघेल, उदयराज भोंसले, भागीरथ चौधरी, जगन्नाथ सरकार और जयंत कुमार रॉय मौजूद नहीं थे। 

पार्टी इन सांसदों को व्हिप के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी करेगी और जवाब मांगेगी। पार्टी का व्हिप जारी होने पर अगर कोई सांसद गैरहाजिर होता है तो उसको पहले पार्टी के व्हिप (सचेतक) को कारण बताते हुए सूचित करना पड़ता है। अगर कोई कारण बताए बिना गैरहाजिर रहता है तो पार्टी उसको नोटिस भेजकर जवाब मांगती है। पार्टी जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है और सदस्यता तक जा सकती है। 

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा के पटल पर रखा जिनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया। 

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