लघु आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु बैठक का आयोजन
मथुरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिनांक 11.02.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व दिनांक 08.02.2023 से 10.02.2023 तक विशेष लोक अदालत लगाकर, उसमें आपराधिक वादों (Petty Offences) का निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
इस संबंध में आज दिनांक 07.02.2023 को एक बैठक का आयोजन केंद्रीय कक्ष, जनपद न्यायालय, मथुरा मे श्रीमान प्रभारी जनपद न्यायाधीश श्री हरेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभिषेक पाण्डेय, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीरू शर्मा, पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय श्री लाल बहादुर सहित समस्त फौजदारी व सिविल के न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।
आयोजित बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ जनपद न्यायालय मथुरा में लंबित लघु आपराधिक वादों के अधिक से अधिक संख्या में उक्त विशेष लोक अदालत में निस्तारण कराए जाने हेतु विचार विमर्श किया गया तथा अधिकतम वादों के निस्तारण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीरू शर्मा द्वारा जनपद मथुरा की आम जनमानस जिनके लघु आपराधिक वाद (Petty Offence) जनपद न्यायालय मथुरा में लंबित है, से अपील की गई कि वे अपने वादों को उपरोक्त दिनांको को आयोजित विशेष लोक अदालत में आपसी सुलह वार्ता के आधार पर निस्तारण करा सकते हैं।
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