राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना की
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना की
हरदोई (आरएनआई)अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधाकर दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह के सरंक्षण एवं अनुमति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज राजकीय सम्प्रेषण गृह हरदोई का निरीक्षण व बच्चो के अधिकार/बच्चो के लैगिंक उत्पीड़न अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अपर जिला जज द्वारा बच्चो के अधिकारों व लैगिंक उत्पीड़न अधिनियम के विषय में किशोरो को अवगत कराया गया तथा उनकी समस्याओं के बारे में जानकरी प्राप्त की गई । अपर जिला जज द्वारा किशोरो को जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना की गई है जिससे ऐसे किशोर जो अपना अधिवक्ता स्वयं करने में आर्थिक रूप से असमर्थ है उनके मुकदमे की निःशुल्क पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में चीफ, डिप्टी व दो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति की गई है।अपर जिला जज द्वारा अधीक्षक राजकीय सम्प्रेषण गृह को निर्देशित किया गया कि किशोरो की समस्यायों के समाधान के लिए लीगल एड डिफेन्स काउंसिल से निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित करें तथा उनको अच्छा नागरिक बनने हेतु प्रेरित करें। इस अवसर पर प्रभारी अधीक्षक राजकीय संप्रेषण गृह सर्वेश कुमार श्रीवास्तव व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी, पी0एल0वी0 मोहमद सिराज आदि उपस्थित रहे।
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