राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने वाले आरोपी को एक 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड

May 12, 2023 - 18:15
 0  3.6k

गुना। न्यायालय आरोन जिला गुना द्वारा थाना आरोन के अपराध क्रमांक 593/2015 में आरोपी नथन सिंह एवं करण सिंह को धारा 9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में 1 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

सहायक मीडिया प्रभारी मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा बताया गया की वन परीक्षेत्र आरोन अंतर्गत राजस्व ग्राम बरोद में नथन सिंह पुत्र सुकुआ हरिजन निवासी बरोड  के मकान में राष्ट्रीय पक्षी मोर का मांस कटे हुए टुकड़ों में जप्त हुआ।

नथन सिंह पुत्र सुकुआ हरिजन एवं करन पुत्र नथन सिंह हरिजन को मौके पर गिरफ्तार किया गया ,उक्त प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 

उक्त प्रकरण में पैरवी श्री प्रदीप मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा की गई।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0