‘राशन कार्ड के लिए एक महीने में पूरा करें प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण’, अदालत का राज्यों को सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने पर जोर दिया है। अदालत ने राज्य सरकारों को एक महीने के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली (आरएनआई) देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकारों को प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण में देरी को लेकर फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ई-श्रम पोर्टल पर एक महीने के भीतर श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। पंजीकरण होने के बाद श्रमिकों को राशन कार्ड दिए जाएंगे।
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि जिन राज्यों में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहां प्रवासी श्रमिकों के लिए अनाज की व्यवस्था की जाए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राज्यों द्वारा पंजीकरण में देरी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अदालत ने कहा कि अगर किसी राज्य के द्वारा तय समयावधि में पंजीकरण प्रक्रिया में देरी हुई, तो संबंधित सचिवों को तलब किया जाएगा।
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