राज्य के पांच लाख पेंशनरों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत दर में वृद्धि की गई है।
भोपाल। नई दिल्ली। (आरएनआई) मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रदेश के पांच लाख पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। पेंशनर्स का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। यह लाभ परिवार सहायता पेंशन पाने वाले हितग्राहियों को भी मिलेगा। इसके अलावा पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के भत्तों में भी बढ़ोतरी पर मुहर लग गई है। राज्य कैबिनेट ने मध्यप्रदेश नक्सली आत्म-समर्पण, पुर्नवास सह राहत नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन' में हुई। कैबिनेट ने पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। पुलिस थानों में पदस्थ आरक्षक से उपनिरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को हर महीने शासकीय कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए 15 लीटर पेट्रोल, आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये पौष्टिक आहार भत्ते की राशि 650 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह, आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक को मिलने वाले किट-क्लोदिंग भत्ता राशि 2,500 रुपये एवं 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह, सहायक उप-निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक तीन वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण अनुदान की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति 3 वर्ष और कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को मिलने वाले निःशुल्क भोजन की दरों को 70 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन की गई है। मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल (SAF) के कर्मचारियों को भी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
कैबिनेट ने राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को एक जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023 ) से देय मंहगाई राहत की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति दी है।इसके अनुसार मंहगाई राहत की दर सातवें वेतनमान अंतर्गत 42% और छठवें वेतनमान अंतर्गत 221% की गई है। इस निर्णय से शासन पर अनुमानित 410 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।
कैबिनेट ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से "मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण, पुर्नवास सह राहत नीति 2023" को मंजूरी दी है। मध्यप्रदेश नक्सली आत्म-समर्पण, पुनर्वास-सह-राहत नीति राज्य में उत्पन्न वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। नीति के अनुसार आत्म-समपर्णकर्ता को पुनर्वास हेतु घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये, हथियार समर्पण के लिए अनुग्रह राशि 10 हजार से 4.50 लाख रुपये तक, विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपये, तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति के लिए पांच लाख रुपये या घोषित पुरस्कार राशि जो भी अधिक हो, अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए 20 लाख रुपये, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना और खाद्यान सहायता योजना का लाभ भी दिया जाएगा। नक्सली हिंसा से प्रभावितों को मृत्यु पर पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये, मृत सुरक्षाकर्मी के परिवार को 20 लाख रुपये और शारीरिक अक्षमता पर 4 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। नक्सल हिंसा में मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। अचल सम्पत्ति की क्षति होने पर 1.50 लाख रुपये और आंशिक क्षति होने पर अधिकतम 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ पीड़ित परिवार को आयुष्मान भारत योजना और खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ भी दिया जाएगा।
कैबिनेट ने बैतूल में नवीन अनुविभाग आमला के सृजन की स्वीकृति दी है। आमला में तहसील आमला के पटवारी हल्का 01 से 70 तक कुल 70 पटवारी हल्के शामिल होंगे। अनुविभाग मुलताई में तहसील मुलताई के पटवारी हल्का 01 से 69 तक एवं तहसील प्रभातपट्टन के पटवारी हल्का 70 से 133 तक कुल 133 पटवारी हल्का शामिल रहेंगे। आमला के संचालन के लिए 12 पद स्वीकृत किए हैं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का एक, स्टेनो टायपिस्ट का एक, सहायक ग्रेड-2 के दो, सहायक ग्रेड-3 के तीन, वाहन चालक का एक और भृत्य के चार पद शामिल है।
कैबिनेट ने भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर में संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए आईएनसी के मापदण्डों की पूर्ति तथा नर्सिंग छात्राओं को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नर्सिंग शिक्षक तथा अन्य संवर्गो के कुल 305 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है। इन पदों की पूर्ति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए गठित शासी निकाय द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श नियम, 2018 के प्रावधानों अनुसार की जाएगी।
कैबिनेट ने जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 13 हजार 500 रुपये और जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 4500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। 771 जिला पंचायत सदस्यों और 6145 जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि होगी। मानदेय वृद्धि करने पर अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार 30.44 करोड़ रुपये आएगा।
कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग में सात नए सरकारी कॉलेज, एक सरकारी कॉलेज में नया संकाय और एक सरकारी कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 367 नए पदों के सृजन को स्वीकृत किया गया है। सतना के कोठी, ग्वालियर के बेहट, जबलपुर के बघराजी, सागर के शाहपुर, पन्ना के खोरा, इंदौर के कम्पेल और दतिया के बसई में नए सरकारी कॉलेज बनेंगे। देवतालाब रीवा में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय शुरू करने और स्नातकोत्तर स्तर पर समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिन्दी साहित्य, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित नए विषय शुरू किए जाएंगे। नए पदों पर हर साल 20.33 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, कुल 128 करोड़ 29 लाख 50 हजार रुपये लागत आएगी।
पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि की स्वीकृति राज्य शासन के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के महंगाई राहत दर में वृद्धि
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