राजस्थान हाई कोर्ट का अहम फैसला, आसाराम को इलाज के लिए दी 7 दिन की पैरोल
राजस्थान (आरएनआई) यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उपचार के लिए आसाराम को 7 दिन की पैरोल मंजूर की है। मंगलवार, 13 अगस्त 2024 को अदालत ने आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। आसाराम ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पैरोल की मांग की थी।
जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसके समर्थकों में हलचल मच गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद, जेल प्रशासन ने उसे तुरंत जोधपुर एम्स में भर्ती कर दिया। मेडिकल चेकअप के बाद आसाराम को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। उसकी तबीयत की खबर सामने आते ही, एम्स के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई, जो उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी।
राजस्थान हाई कोर्ट से आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिलने के पीछे की कहानी काफी लंबी है। दरअसल, आसाराम ने इलाज के लिए कई बार पैरोल की अर्जी दी थी, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया। इससे पहले, जोधपुर स्थित एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में उन्हें पुलिस कस्टडी में इलाज की अनुमति दी गई थी। वहां पर आसाराम ने पुणे के डॉक्टर्स की देखरेख में अपना इलाज करवाया था।
हालांकि, उनकी तबीयत में सुधार न होने के कारण बाद में उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया। इस दौरान, उनकी ओर से एक बार फिर पैरोल की अर्जी दाखिल की गई, जिसे इस बार कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को 7 दिन की चिकित्सा पैरोल प्रदान की है, ताकि वे अपने इलाज को सुचारू रूप से पूरा कर सकें।
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