राजनैतिक दलों के व्यक्ति, मंत्रीगण, शासकीय सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस में चुनाव प्रचार कार्य या राजनैतिक यात्रा के उद्देश्य से न तो ठहर सकेंगे और न वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकेंगे
आयोग के निर्देश अनुसार ही पात्रतानुसार सर्किट हाउस,रेस्ट हाउस उपलब्ध कराया जाएगा
गुना (आरएनआई) भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति द्वारा गुना जिले के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 04-गुना अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन खण्ड 28-बमोरी, 29-गुना (अ.जा.) एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 20-राजगढ़ अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन खण्ड 30-चांचौड़ा एवं 31-राधौगढ़ के लोकसभा निर्वाचन 2024 का कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आदर्श आचरण संहिता सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील है। लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया दिनांक 06 जून 2024 को समाप्त होगी। इस अवधि (निर्वाचन घोषणा दिनांक 16 मार्च 2024 से 06 जून 2024 तक) के दौरान कोई भी राजनैतिक दलों के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि चुनाव प्रचार के कार्य से शासकीय एवं अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस, में चुनाव प्रचार अथवा राजनैतिक यात्रा के उद्देश्य से न तो ठहर सकते है और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकते है तथापि पात्रतानुसार उन्हें सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस, उपलब्ध कराया जा सकता है। किन्तु इस हेतु निम्न कार्यवाही की जावे - विश्राम गृह पर एक पंजी रखी जावे जिसमे आगंतुक का नाम, पता, यात्रा का प्रयोजन, ली गई राशि इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जावें। उनसे निर्धारित राशि जमा कराकर उन्हें विधिवत रसीद दी जावे। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जावे। खाना इत्यादि की व्यवस्था निःशुल्क नही की जावे। किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार विमर्श नही करने दिया जावें। जब भी निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उक्तानुसार अभिलेखों की मांग करते है तो उनके अवलोकन हेतु प्रस्तुत किये जावे। निर्वाचन की घोषणा के उपरांत निर्वाचन के परिणाम घोषित किये जाने तक की अवधि के लिए विश्राम गृहों/ विश्राम भवनों में कम से कम एक कक्ष निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा जाए, इस आरक्षित कक्ष के आवंटन में निम्न प्राथमिकता निर्धारित की जाती है - निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश एवं उनके कार्यालय के अधिकारी। निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी। यह व्यवस्था उस अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाए जो संबंधित विश्राम गृह/भवन के प्रभार में हो। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
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