राजकीय महिला शरणालय मथुरा का आकस्मिक निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

Mar 21, 2023 - 22:45
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राजकीय महिला शरणालय मथुरा का आकस्मिक निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

मथुरा। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा के निर्देशानुसार आज दिनांक 21.03.2023 को राजकीय महिला शरणालय, मथुरा का आकस्मिक निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीमती नीरू शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा किया गया। इस दौरान राजकीय महिला शरणालय, मथुरा की प्रभारी अधीक्षिका श्रीमती ऋतु शरण श्रीवास्तव उपस्थित रहीं।

राजकीय महिला शरणालय, मथुरा की प्रभारी अधीक्षिका द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 21.03.2023 को राजकीय महिला शरणालय, मथुरा में कुल 12 संवासिनियां तथा 01 शिशु निवासरत है। जिनमें से 04 संवासिनियां मथुरा जनपद की है। प्रभारी अधीक्षिका द्वारा बताया गया के 03 संवासिनी न्यायालय में पेशी हेतु गई है। निरीक्षण दौरान प्रभारी अधीक्षिका द्वारा बताया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा कार्यालय से उपस्थित चिकित्सकों द्वारा संवासिनियों का दिनांक 11.03.2023 तथा 18.03.2023 को चिकित्सीय परीक्षण किया गया। संवासिनियों की सुरक्षा हेतु निरीक्षण दौरान एक महिला कास्टेबल व दो महिला होमगार्ड उपस्थित मिलीं। सदन में रंगाई पुताई का कार्य चल रहा था।

निरीक्षण दौरान प्रभारी अधीक्षिका द्वारा बताया गया कि आज प्रातः संवासिनियों को नाश्ते में अजमाइन पूड़ी, चाय, आचार दिया गया था। दोपहर के भोजन में चावल, रोटी, आलू पालक की सब्जी, चने की दाल व सलाद दिया गया। रात्रि के भोजन में मीनू के हिसाब से सब्जी, रोटी की व्यवस्था की गई है। संस्था में लगे सी सी टीवी कैमरे ठीक अवस्था में हैँ। सदन में सफाई पर्याप्त मात्रा में पाई गई। प्रभारी अधीक्षिका द्वारा बताया गया कि सदन में आज होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसकी तैयारी निरीक्षण दौरान भी देखी गई। सचिव द्वारा नवरात्रि महोत्सव के संबंध में संवासनियो के खान-पान के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा श्रीमती नीरू शर्मा द्वारा उपस्थित संवासिनियों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुए उनकी समस्याओं को सुना गया व ऐसी संवासिनी जिनके द्वारा अपने माता पिता के घर जाने वाली इच्छा प्रकट की गई, को उनके घर भेजे जाने हेतु प्रभारी अधीक्षिका को आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये।

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