'ये कानून का दुरुपयोग', सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को लगाई फटकार, खारिज की याचिका
पीठ ने कहा कि 'सुकेश को पहले दिल्ली सरकार से शिकायत थी, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, फिर उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए।' पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 'आपके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए तो क्या आप बार-बार कोशिश करते रहेंगे?

नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की दिल्ली की मंडोली जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सुकेश को फटकार भी लगाई और कहा कि वह कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने पहले भी ऐसी ही याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था।
पीठ ने कहा कि 'सुकेश को पहले दिल्ली सरकार से शिकायत थी, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, फिर उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए।' पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 'आपके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए तो क्या आप बार-बार कोशिश करते रहेंगे? यह कानून का दुरुपयोग है। आप कैसे एक ही याचिका को बार-बार दायर कर सकते हैं?'
सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील शोएब आलम ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता का अधिकार है कि उसे उसके परिवार से दूर न रखा जाए। वकील ने मांग की कि सुकेश को कर्नाटक के नजदीक किसी जेल में रखा जाए। याचिकाकर्ता ने पंजाब और दिल्ली छोड़कर किसी भी अन्य राज्य की जेल में स्थानांतरित करने की अपील की थी। इस पर पीठ ने कहा कि 'हमें समाज और इसकी सुरक्षा की चिंता है। आपका मौलिक अधिकार दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। आप देखिए कि आपने अधिकारियों पर किस तरह के आरोप लगाए हैं।' सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी मनी लॉन्ड्रिंग और कई लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद है।
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