यूपी गैंगस्टर्स एक्ट की वैधता को चुनौती, याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि मामले के लंबित रहने के दौरान वह कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालेंगे और मामले के बारे में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से जांच की गई भर्ती अनियमितताओं के मामले में टीएमसी नेता कुंतल घोष को जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि मामले के लंबित रहने के दौरान वह कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालेंगे और मामले के बारे में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि इस मामले में निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना नहीं है। घोष पिछले 19 महीनों से हिरासत में हैं। घोष के वकील एमएस खान ने अपनी दलील के समर्थन में निचली अदालत के दो आदेश पेश किए कि निकट भविष्य में सुनवाई पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीबीआई ने अब तक मामले में अंतिम आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है।
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 नवंबर को स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक घोष को सशर्त जमानत दे दी थी। घोष को ईडी ने 21 जनवरी, 2023 को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था । इसके बाद 20 फरवरी, 2023 को उन्हें सीबीआई ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक विद्यालय भर्ती घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) से निष्कासित नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पनीरसेल्वम और उनके परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति का मामला बहाल करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने पनीरसेल्वम द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
इससे पहले हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को एक अधीनस्थ अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें पनीरसेल्वम और उनके परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ मामले में अभियोजन वापस लेने की अनुमति देने के साथ उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया था। कोर्ट ने तीन दिसंबर 2012 को पारित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश, शिवगंगा के आदेश को रद्द कर दिया था। जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने मुकदमे को बहाल करते हुए कहा था कि दो आरोपियों की इस बीच मौत हो गई है इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी।
मथुरा शाही ईदगाह परिसर विवाद से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नौ दिसंबर को होगी। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित हिंदू पक्ष के 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर खारिज किए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर नौ दिसंबर को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि वह नौ दिसंबर को दोपहर दो बजे याचिका पर विस्तृत सुनवाई करेगी। हमें यह तय करना है कि कानूनी स्थिति क्या है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ के एक अगस्त के आदेश के खिलाफ अंतर-न्यायालयीय अपील की जा सकती है।
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