मोटर दुर्घटना के प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक निराकरण करें बीमा कंपनियॉं - प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्र

Mar 3, 2025 - 22:05
Mar 3, 2025 - 22:05
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मोटर दुर्घटना के प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक निराकरण करें बीमा कंपनियॉं - प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्र

गुना (आरएनआई) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार दिनांक 08 मार्च, 2025 शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना अमिताभ मिश्र की अध्यक्षता में ऑरियन्टल इंश्योंरेश कंपनी लिमिटेड के साथ भौतिक रूप से एवं यूनाईटेड इंश्योंरेश कंपनी लिमिटेड के साथ वर्चुअल रूप से  समस्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, एवं इश्योरेंस कपंनी के अधिवक्तागण एवं आवेदकों के अधिवक्तागणों के साथ आज जिला एवं सत्र न्यायालय के वीडियों कांफ्रेस कक्ष मे आयोजित की गई।

बैठक में 03 प्रकरणों का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश के निर्देशन में सहमति बनी। साथ ही प्रधान जिला न्यायाधीश ने निर्देशित किया कि उक्त कंपनी के अधिकारी एवं अधिवक्तागण संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण के साथ  प्रीसिटिंग बैठक कर प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रयास करें। ताकि पक्षकारों को न्यायालय की जटिल प्रक्रियाओं का सामना न करते हुए नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण कराते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो एवं सुगमतापूर्वक प्रकरणों का निराकरण हो।
     बैठक में संदीप श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश  राघवेन्द्र भारद्वाज, श्रीमती कविता वर्मा, आरिफ खान पटेल, आशीष प्रताप सिंह, श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना एवं बीमा कंपनी के अधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं जिला चिकित्सालय से डॉ.  आरआर माथुर उपस्थित रहे।


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