मैट्रिक परीक्षा : 70000 परीक्षार्थी होंगे शामिल : आधे घंटे पहले एंट्री अनिवार्य

Feb 15, 2025 - 21:20
Feb 15, 2025 - 21:47
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मैट्रिक परीक्षा : 70000 परीक्षार्थी होंगे शामिल : आधे घंटे पहले एंट्री अनिवार्य

मुजफ्फरपुर (आरएनआई) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शिका के अनुरूप वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 का सफल एवं सुचारु आयोजन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने ‌ प्रतिनियुक्त ‌ दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक की संयुक्त ब्रीफिंग एमआईटी मुजफ्फरपुर में की तथा सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी अपनी ड्यूटी का जिम्मेदारी से निर्वहन करने का सख्त निर्देश दिया। कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

परीक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप सभी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में प्रवेश कर जाना अनिवार्य है। देर से आने वाले परीक्षार्थी को उस पाली की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। इसलिए प्रथम पाली के परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के समय (पूर्वाह्न 9:30 बजे) से 30 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 9:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के समय (अपराह्न 2:00 बजे) से 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी. इसके बाद विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति कदापि नहीं दी जाएगी.
इसलिए सभी परीक्षार्थी समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं ताकि परीक्षा न छूटे.
"अगर किसी परीक्षार्थी को किसी कारणवश परीक्षा छूट भी जाती है तो वह दीवाल फांदने अथवा अन्य कोई अवैध रास्ता अपनाने का प्रयास न करें. परीक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप  अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले परीक्षार्थी को अगले दो वर्ष के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा".

"अगर किसी कारणवश किसी परीक्षार्थी को परीक्षा छूट जाती है तो घबराने अथवा परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अप्रैल माह में विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसमें वह अपने छूटे हुए विषय की परीक्षा में शामिल हो सकते है".

अर्थात जिस विषय की परीक्षा छूट गया है वैसे परीक्षार्थी अप्रैल माह में आयोजित होने वाली विशेष परीक्षा में अपने  छूटे हुए विषय की परीक्षा में पुनः शामिल ‌ हो सकते हैं। अप्रैल माह में आयोजित होनेवाली परीक्षा का जून माह में रिजल्ट भी निकल जाएगा । इससे किसी परीक्षार्थी का कोई सत्र भी प्रभावित नहीं होगा। इसलिए परीक्षार्थियों को घबराने एवं परेशान होने की जरूरत नहीं है।

प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा 2:00 बजे अपराह्न से 5:15 बजे अपराह्न तक होगी। इस परीक्षा में जिला अंतर्गत कुल 83 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल अंतर्गत 64 केंद्र तथा मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंतर्गत 19 केंद्र हैं। इस परीक्षा में लगभग 70000 परीक्षार्थी शामिल होंगे.

जिलाधिकारी ने ‌परीक्षार्थियों की सुविधा तथा गश्ती दंडाधिकारी के ‌ केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्था को सुगम एवं सुचारू बनाये रखने हेतु ट्रैफिक डीएसपी को यातायात की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित रखने तथा लगातार मानिटरिंग करने का निर्देश दिया है.

परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है ताकि कदाचार मुक्त तथा शांतिपूर्ण परीक्षा का संचालन किया जा सके. सभी परीक्षा केंद्र पर आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, संबंधी फ्लेक्स लगाने का निर्देश केंद्राधीक्षक को दिया गया है।

संबंधित थानाध्यक्ष को परीक्षा अवसर पर रेलवे स्टेशनों ,बस स्टैंड, होटल एवं गेस्ट हाउस पर सतत निगरानी रखने तथा अपने-अपने क्षेत्र में पड़नेवाले विद्यालय, महाविद्यालय में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का सख्त निर्देश दिया गया है.

जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को आपात स्थिति का सामना करने हेतु ‌ नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक, आवश्यक दवा एवं एंबुलेंस आदि की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया है. साथ ही जिला अग्निशमन पदाधिकारी को भी अग्निशमन दस्ता को नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध रखने को कहा है। सभी कार्यपालक अभियंता को परीक्षा अवधि में निर्वाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रखने का निर्देश दिया है.

परीक्षा केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, स्मार्ट वॉच एवं मैग्नेटिक वॉच, व्हाइटनर एवं इरेज़र आदि लाने तथा इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसके लिए प्रवेश द्वार पर ही परीक्षार्थियों की कड़ी छानबीन की जाएगी ताकि वर्जित सामग्री परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सके।

सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा ‌केंद्राधीक्षक को ‌ स्वच्छ, कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण परीक्षा का आयोजन करने तथा हर हाल में विधि व्यवस्था संधारित रखने का कड़ा निर्देश दिया गया है.

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