मुस्लिम पर्सनल लॉ में अब सुधार का समय-सुशील मोदी
ओवैसी ने पर्सनल लॉ का बचाव करते हुए कहा कि मुस्लिम व्यक्ति की दूसरी पत्नी गुजारा भत्ता और रहने के लिए अलग घर की हकदार है। उन्होंने कहा कि उसे भरण-पोषण का अधिकार मिलता है, रहने के लिए एक अलग घर मिलता है और उसे पत्नी कहा जाता है।
मुंबई, (आरएनआई) भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को जोर देकर कहा कि लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार का समय आ गया है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में बहुसंख्यकवादी एजेंडा या अति-आवश्यक सुधार के विषय पर चर्चा के दौरान यहां एक कॉन्क्लेव में उन्होंने बहुविवाह और तीन तलाक की प्रथाओं का हवाला दिया और कहा कि कानूनों में लैंगिक समानता की जरूरत है।
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मोदी ने कहा कि अब मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार लाने का समय आ गया है। मोदी के अलावा, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और महिला अधिकार कार्यकर्ता और वकील फ्लाविया एग्नेस ने भी चर्चा में भाग लिया।
बीजेपी नेता ने पूछा कि इस तरह के कानून में एक तलाकशुदा महिला, जो अपने पहले पति से दोबारा शादी करने का इरादा रखती है, को पहले शादी करनी होगी और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी अन्य पुरुष से तीन तलाक लेना होगा?
ओवैसी ने पर्सनल लॉ का बचाव करते हुए कहा कि मुस्लिम व्यक्ति की दूसरी पत्नी गुजारा भत्ता और रहने के लिए अलग घर की हकदार है।
उसे भरण-पोषण का अधिकार मिलता है, रहने के लिए एक अलग घर मिलता है और उसे पत्नी कहा जाता है, जबकि अगर कोई हिंदू पुरुष दूसरी पत्नी से शादी करता है, तो उसे पत्नी भी नहीं कहा जाता है।
ओवैसी ने आगे दावा किया कि लगभग 80 प्रतिशत बाल विवाह हिंदू समुदायों में होते हैं। फ्लाविया एग्नेस ने सभी कानूनों में लैंगिक न्याय लाने की आवश्यकता के बारे में बात की।
समान नागरिक संहिता पर, भाजपा सांसद मोदी ने कहा कि इसके पहले मसौदे की देर से जल्दी उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि जब 1955 में हिंदू कोड बिल पेश किया गया था, तो हिंदुओं ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उस समय, मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं में बहुविवाह अधिक प्रचलित था।
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