मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित तीन के खिलाफ मामला दर्ज, जाने वजह
मुजफ्फरपुर (आरएनआई) बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉ एस सिद्धार्थ, सचिव वैद्यनाथ यादव और मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट पश्चिम की अदालत में एक परिवाद दायर किया गया. बताया गया की गांधी जयंती पर छुट्टी नहीं दी जाने और देश के भावना को आहत करने को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कराया मामला दर्ज. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की तिथि को 28 अक्टूबर को मुकरर्र किया है.
परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया की बीते दिनों 2 अक्टूबर को पूरा देश महात्मा गांधी और पूर्व पीएम स्व लालबहादुर शास्त्री जी के जन्मोत्सव को मानता आ रहा है, लेकिन बिहार सरकार की शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा जानबूझकर के इस महान दिन पर स्कूल को खोला गया था और बच्चो को बुलाया गया था जो की महात्मा गांधी जी की सिद्धांत को जानने वाले इस महा दिन के अहमियत को खत्म करने की साजिश है. यही नहीं बल्कि अगले वर्ष 2025 के कैलेंडर में 2 अक्टूबर को छुट्टी को रद्द कर दिया गया है. इससे देश की भावना आहत हुई है. जिसके खिलाफ में CJM की कोर्ट में एक मामला को दर्ज कराया है जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई की तिथि को 28 अक्टूबर 2024 को मुकर्रर किया है.
मामले में परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 352,353 और 197 के तहत अपराधिक मामला दर्ज कराया है. इसमें आरोप लगाया है कि बिहार के लोगो की भावना स्कूल के खोले जाने से आहत हुई है। यही नहीं पूरे देश में जब हर विभागों में छुट्टी रहती है तो शिक्षा विभाग के तुगलकी फरमान का क्या औचित्य.
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