मुजफ्फरपुर का चर्चित स्वधार गृह कांड : करी सुरक्षा के बीच ब्रजेश ठाकुर सहित तीन की पेशी, इस कांड में बरी..
मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर का स्वधार गृह कांड इस तरह चर्चा में आया की न सिर्फ राज्य बल्कि देशभर में इसकी चर्चा जोरों से होने लगी. वही अब इस मामले में मुजफ्फरपुर के एक विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. दरअसल स्वधार गृह मामले में गुरुवार को तिहाड़ जेल से ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णा की पेशी विशेष एससीएसटी कोर्ट में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच करायी गयी. बताया गया की पहले से इस कांड में फैसले के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित थी. इसके बाद प्रभारी न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आभाव में सभी आरोपियों को जमानत दे दिया. एससी एसटी कोर्ट में फैसले के बाद ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णा को वापस दिल्ली के तिहाड़ जेल ले जाया गया.
आपको बता दे कि स्वाधार गृह से 11 महिलाएं और उनके चार बच्चों को गायब करने में आरोपित बालिका गृह कांड में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु, कृष्णा अन्य के विरुद्ध चल रहे मामले में विशेष अनुसूचित जाति जन जाति कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने इस कांड में फैसले में रामानुज ठाकुर जिनकी पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है उनके साथ ही बृजेश ठाकुर शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णा को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जती बरी कर दिया.
शाइस्ता परवीन मधु के अधिवक्ता अन्नू बाबू ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए विशेष अनुसूचित जाति जन जाति कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने सभी को बरी कर दिया है।
वही विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के लोक अभियोजक मंगल प्रसाद का कहना है कि पुलिस के द्वारा सही से जांच नहीं किए जाने के कारण आज आरोपितों को न्यायालय ने बरी कर दिया है.
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