मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन
शाहजहांपुर (आरएनआई) जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत निर्धनता में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद / निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा / परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुये उनकी समाजिक / धार्मिक मान्यताओं एवं परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उददेश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी वर्गों के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु नवीन दिशा-निर्देश / नीति निर्गत की गयी है। नवीन नीति के अनुसार वेबसाइट / पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in आनलाइन पर आवेदन करने हेतु (i) कन्या का अभिभावक जनपद के मूल निवासी हो । (ii) कन्या / कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरुरतमंद हों। (iii) आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 200000 तक होगी। (iv) विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो । आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। (v) कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता / तलाकशुदा जिसका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो. का पुनर्विवाह किया जाना हो। (vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (vii) विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत इच्छुक आवेदक समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित किये गये साफ्टवेयर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट / पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते है।
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