मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायाल के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। अब्बास अंसारी पर अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को धमकी देकर पैसे वसूलने के आरोप लगा है। पत्नी चित्रकूट जिला जेल में उनसे मिलने आती थी, जहां वह बंद हैं।
इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायाल के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी।
मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक अंसारी के खिलाफ फरवरी 2023 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि अंसारी की पत्नी औपचारिकताओं और तय प्रतिबंधों का पालन किए बिना अक्सर जेल में उनसे मिलने जाती थीं। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया था।
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