मुंबई पुलिस का दावा- चार आरोपियों ने दिया हत्याकांड को अंजाम; नाबालिग आरोपी का होगा आयु परीक्षण

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए आरोपी गुरमेल सिंह और एक अन्य आरोपी की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपी गुरमेल सिंह को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। वहीं सुनवाई के दौरान खुद को नाबालिग बताने वाले आरोपी की रिमांड नहीं सौंपी गई।

Oct 13, 2024 - 17:30
 0  1.1k
मुंबई पुलिस का दावा- चार आरोपियों ने दिया हत्याकांड को अंजाम; नाबालिग आरोपी का होगा आयु परीक्षण

मुंबई (आरएनआई) बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब एक और आरोपी का नाम सामने आया है। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि हत्याकांड को तीन नहीं चार आरोपियों ने अंजाम दिया। चौथे आरोपी की पहचान जीशान अख्तर के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जीशान पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। उस पर पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। वहीं हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए आरोपी गुरमेल सिंह और एक अन्य आरोपी की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपी गुरमेल सिंह को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। वहीं सुनवाई के दौरान खुद को नाबालिग बताने वाले आरोपी की रिमांड नहीं सौंपी गई। कोर्ट ने आरोपी की उम्र तय करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट (हड्डी परीक्षण) कराने के बाद दोबारा पेश करने के निर्देश दिए। 

मुंबई के बांद्रा इलाके के खेर नगर में शनिवार रात को बाबा सिद्दीकी (66) की उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के ठीक बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें बांद्रा के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने पहले कहा था कि वारदात को तीन आरोपियों हरियाणा निवासी गुरमेल बलजीत सिंह (23), उत्तर प्रदेश निवासी शिवा और एक अन्य आरोपी ने अंजाम दिया। इनमें आरोपी गुरमेल सिंह और नाबालिग बताने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। जबकि तीसरा आरोपी शिवा फरार है। वहीं रविवार दोपहर को मुंबई पुलिस ने एक और आरोपी के नाम का खुलासा किया। मुंबई पुलिस ने कहा कि हत्याकांड में चार आरोपी शामिल थे। चौथे आरोपी का नाम जीशान अख्तर है।

वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने हरियाणा निवासी आरोपी गुरमेल सिंह (23) को 21 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा है। अदालत ने दूसरे आरोपी के नाबालिग होने का दावा करने के बाद पुलिस को उसकी उम्र निर्धारित करने के लिए हड्डी का परीक्षण करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि दूसरे आरोपी का परीक्षण कराकर दोबारा पेश किया जाए। इसके बाद अदालत तय करेगी कि उसके खिलाफ कार्यवाही किशोर अदालत में चलेगी या नियमित अदालत में।

पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्हें जो आधार कार्ड मिला है, उसके हिसाब से आरोपी की उम्र 21 वर्ष है। पुलिस ने यह भी कहा कि उसने कोई अन्य दस्तावेज जब्त नहीं किया है, जिससे कश्यप की उम्र की पुष्टि हो सके। इसके बाद अदालत ने कार्यवाही रोक दी और अभियोजन पक्ष से आधार कार्ड पेश करने को कहा। पुलिस ने आधार कार्ड की तस्वीर पेश की।

अदालत ने बचाव पक्ष से पूछा कि क्या आधार कार्ड पर दी गई जानकारी सही है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जानकारी सही है। हालांकि, कार्ड पर लगी तस्वीर कश्यप की नहीं थी। फिर भी अदालत ने हिरासत आवेदन पर सुनवाई जारी रखी।

वहीं अदालत में क्राइम ब्रांच की ओर से सरकारी वकील गौतम गायकवाड़ ने आरोपियों की 14 दिनों की रिमांड मांगी। उन्होंने कहा कि हत्या में कोई अंतरराष्ट्रीय लिंक शामिल है या नहीं इसकी जांच की जरूरत है। सरकारी वकील ने कहा कि कि पुलिस को यह जांच करने की जरूरत है कि क्या गोलीबारी में कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता शामिल थी? दोनों आरोपियों की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने दलील दी कि अपराध बहुत दुखद और निराशाजनक था, लेकिन आरोपियों की भूमिका तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई हो और दोनों आरोपियों को मामले में झूठा फंसाया गया हो।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

RNI News Reportage News International (RNI) is India's growing news website which is an digital platform to news, ideas and content based article. Destination where you can catch latest happenings from all over the globe Enhancing the strength of journalism independent and unbiased.