मारपीट के आरोपीगण को दी न्यायालय ने 1 वर्ष की कठोर सजा व 32000/ का अर्थदंड
गुना (आरएनआई) मीडिया प्रभारी श्रीमती ममता दीक्षित एडीपीओ गुना द्वारा बताया गया कि फरियादी गोलू गुर्जर ने साडा अस्पताल पर उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि दिनांक 24 जनवरी 2019 की रात्रि 9:30 बजे वह तथा दशरथ पिता रघुवीर अपने खेत में पानी फेर कर मोटरसाइकिल से वापस घर राजपुरा आ रहे थे जैसे ही वे राजपुरा की पुलिया पर पहुंचे तो वहां मोटरसाइकिल की लाइट में उनने देखा कि वहां विजय व उसके साथ फिरकू,बंटी, सीरिया, बबलू, अर्जुन, सुमन गुर्जर के साथ एक मत होकर उन्हें रोका विजय एवं फिरकू के पास फर्सी थी, बाकियों के पास लाठियां थी विजय ने दशरथ को मोटरसाइकिल से उतार दिया और गंदी गालियां दी उसे 3 साल पहले मारा था उसे बताता है कहकर विजय फिरकू ने फर्सी से दशरथ को सिर में मारी जिससे दशरथ को चोट होकर खून निकल आया, उसने हाथ से रखने की कोशिश की तो फिरकू की फर्सी उसके बाएं हाथ खब्बे में लगी कट होकर खून निकल आया। भारत, बंटी,अर्जुन,बबलू, सुमन, सीरिया ने लाठ की दशरथ के सिर दाहिने भौंह,होंठ में मारी, चोट होकर खून निकल आया तथा दोनों पैरों तथा दोनों हाथों सिर के पीछे तरफ मूंदी चोटे आई,उसने बीच बचाव किया तो उसे भी लाठियां से मारा जिससे उसे दाहिने तरफ सिर में चोट होकर खून निकल आया तथा बाएं तरफ की कोहनी के नीचे मूंदी चोटे आई। उनकी चिल्ला चोट सुनकर गांव वाले तथा विजय सिंह,कल्याण सिंह, शिवराज सिंह आ गए तो यह लोग जाते-जाते बोले इस बार तो बच गए आइंदा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त सूचना पर रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय न्यायालय में पैरवी करते हुए श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा विधिक तर्क रखे गए जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 324, 325, 147, 148,149 भादवी में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 32000/- रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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