सउनि भंवर सिंह द्वारा व्यक्ति की अकारण मारपीट करने के मामले में गुना पुलिस अधीक्षक की सख्त कार्यवाही
सउनि के विरूद्ध आरोन थाने में दर्ज हुई एफ.आई.आर., पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित
गुना (आरएनआई) 22 फरवरी को आवेदक विजय सिंह पुत्र कालूराम अहिरवार निवासी पठार मौहल्ला पनवाड़ी हाट थाना आरोन द्वारा गुना पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा के समक्ष उपस्थित होकर एक शिकायती आवेदन दिया गया था कि दिनांक 16 फरवरी 2024 को वह अपनी पत्नि व बच्चों के साथ पनबाड़ी हाट बजार करने गया हुआ था इस दौरान पनबाड़ी हाट पुलिस चौकी में पदस्थ सउनि भंवर सिंह राजपूत द्वारा अकारण ही उसे जमीन पर पटकर उसके साथ मारपीट की गई । इसके बाद उसे पुलिस चौकी ले जाकर भी उससे मारपीट की गई । पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा द्वारा शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सउनि भंवर सिंह राजपूत को लाईन अटैच कर जांच के आदेश दिये गये थे।
उक्त घटना की जांच व तस्दीक उपरांत आज दिनांक 24 फरवरी 2024 को सउनि भंवर सिंह के विरूद्ध आरोन थाने में अप.क्र. 116/24 धारा 323, 294, 506 भादवि एवं 3(1)(द), 3(1ध), 3(2)(व्हीए) एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
सउनि भंवर सिंह राजपूत के विरूद्ध अपराध दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा द्वारा सउनि को निलंबित किया गया है।
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