मानहानि केस में केजरीवाल, आतिशी की याचिका पर सुनवाई टली; सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया खास वेब पेज

भाजपा नेता राजीव बब्बर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले में हाईकोर्ट से भी केजरीवाल और आतिशी मार्लेना को झटका लगा चुका है। 

Sep 27, 2024 - 16:00
 0  405
मानहानि केस में केजरीवाल, आतिशी की याचिका पर सुनवाई टली; सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया खास वेब पेज

नई दिल्ली (आरएनआई) आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अब इनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल भाजपा नेता राजीव बब्बर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले में हाईकोर्ट से भी केजरीवाल और आतिशी मार्लेना को झटका लगा चुका है। 

साल 2018 में अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के आठ लाख वोट थे, लेकिन भाजपा ने अग्रवाल समाज के चार लाख वोट कथित तौर पर मतदाता सूची से कटवा दिए। केजरीवाल ने दावा किया कि अग्रवाल समाज भाजपा का कट्टर वोटर था, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी से नाराजगी की वजह से ये भाजपा से नाराज हैं और इसी वजह से भाजपा ने इनके वोट ही कटवा दिए। केजरीवाल के इस दावे पर भाजपा नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ मानाहानि का मुकदमा दायर कराया था। राजीव बब्बर का आरोप है कि केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लोगों को भाजपा के खिलाफ भड़काने की कोशिश की।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों के सारांश प्रदान करने के लिए एक नया वेब पेज लॉन्च किया है। एक बयान में कहा गया है कि वेब पेज - 'ऐतिहासिक निर्णय सारांश' - नागरिकों के लिए न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों को समझना आसान बनाता है, जो कि सूचित नागरिक सुनिश्चित करने, कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने और कानून के साथ सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाने के न्यायालय के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। इसमें कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश भर में सार्वजनिक जीवन के विविध क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।

इसमें कहा गया है कि अदालत अपने निर्णयों को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के महत्व को पहचानती है। हालांकि, जटिल कानूनी भाषा और निर्णयों की लंबाई नागरिकों को न्यायालय के काम और निर्णयों को समझने में बाधा बन सकती है, और महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में गलत धारणाएं भी पैदा कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बब्बर खालसा के आतंकवादी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा, जो 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। हवारा ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र और दिल्ली, पंजाब सरकारों को नोटिस जारी कर हवारा की याचिका पर जवाब मांगा। हवारा 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर हुए विस्फोट में बेअंत सिंह की हत्या से संबंधित मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसमें 16 अन्य लोग भी मारे गए थे। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि जेल में हवारा का आचरण स्पष्ट रहा है, सिवाय 22 जनवरी, 2004 को हुई कथित जेल ब्रेक की घटना के, जब वह भाग गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। पीठ ने हवारा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस से पूछा, हवारा सुरंग खोदने में कैसे सफल रहा? गोंजाल्विस ने कहा, आज, हम मुख्य घटना से लगभग 30 साल दूर हैं और जेल ब्रेक से 20 साल दूर हैं। पीठ ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

Follow      RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB2

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

RNI News Reportage News International (RNI) is India's growing news website which is an digital platform to news, ideas and content based article. Destination where you can catch latest happenings from all over the globe Enhancing the strength of journalism independent and unbiased.