माननीय न्यायालय द्वारा थाना सासनी के आईटी एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को दो वर्ष कारावास तीन हजार सात सौ रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा

Jan 29, 2024 - 19:41
Jan 29, 2024 - 19:41
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हाथरस (आरएनआई) थाना सासनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 618/17 धारा 504,506 भादवि व 66,67A IT Act बनाम राहुल पुत्र अशोक उर्फ पप्पू निवासी बिजारी थाना सासनी जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में उपर्युक्त अभियोग को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 29.01.2024 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 जनपद हाथरस द्वारा अभियुक्त राहुल उपरोक्त को धारा 504 भादवि में 6 माह कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि. में 01 वर्ष कारावास व 700 रूपये के अर्थदण्ड व धारा 66 आईटी एक्ट में 01 वर्ष कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 66ए आईटी एक्ट में 02 वर्ष कारावास व 1500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है। 

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