मानचित्र निरस्त होने के बाद भी निर्माण गतिविधियां होने का आरोप
हाथरस-14 अक्टूबर। शहर के लहरा रोड स्थित एक कॉलोनी का एसडीएम/ नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश पर स्वीकृत नक्शा निरस्त करने के बावजूद लगातार हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए श्री गणपति बिल्डटेक प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार अग्रवाल द्वारा उपजिलाधिकारी सदर/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना किए जाने की शिकायत की गई है।
शिकायती पत्र में श्री गणपति बिल्डटेक प्रा.लि. के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार अग्रवाल ने उपजिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना किए जाने की शिकायत करते हुए कहा गया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान भी चलाया था। अवैध कॉलोनियों में अभी भी लगातार निर्माण कार्य हो रहे हैं। सुधीर कुमार अग्रवाल ने एसडीएम को दिये शिकायती पत्र में कहा गया है कि लहरा रोड स्थित कथित राधे कृष्ण धाम कॉलोनी का पूर्व में निर्गत नक्शा 4 जुलाई को तत्कालीन नियत प्राधिकारी द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के बाद निरस्त कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद उक्त स्थान पर निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां जारी हैं। जो कि पूर्णतयाः अवैधानिक हैं। स्मरण हो कि 3 मार्च 2021 को उक्त कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत कर दिया था। जिसके बाद सुधीर अग्रवाल ने हाईकोर्ट की शरण ली थी और 9 फरवरी को हाईकोर्ट ने रिट याचिका निस्तारित करते हुए पुनः विधिक अनियमितताओं के संदर्भ में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में उनका पुनः विवेचन का निस्तारण किए जाने के लिए उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 4 जुलाई को तत्कालीन नियत प्राधिकारी द्वारा कॉलोनी का नक्शा जांच के उपरांत निरस्त कर दिया था। सुधीर अग्रवाल ने नियत प्राधिकारी/एसडीएम को दिये शिकायती पत्र में कहा है कि उक्त आदेश प्रभावी रहने के बावजूद भी स्थल पर निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां जारी हैं।
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