महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
मथुरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश मथुरा श्री आशीष गर्ग के निर्देशानुसार महिलाओं के हितार्थ एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आज दिनांक 28.07.2023 को गुरु कार्ष्णि इंटर कॉलेज, महावन, जिला मथुरा में किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नीरू शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा द्वारा की गई। इस अवसर पर तहसीलदार महावन श्री विवेकशील यादव, नायब तहसीलदार श्रीमती साविका शर्मा, सी.एच.सी. बलदेव से चिकित्साधिकारी डा० सोनल शर्मा, श्रम विभाग से श्री एस.पी. पाण्डेय, स्थायी लोक अदालत की सदस्या सुश्री प्रतिमा शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री साहब सिंह देशवार, पराविधिक स्वयंसेवक श्रीमती अर्चना यादव, श्रीमती गीता यादव व श्री राहुल अग्रवाल सहित आगनबाड़ी कार्यकत्रियां, आशा बहुएं आदि उपस्थित रहीं।
विधिक साक्षरता शिविर का संचालन पराविधिक स्वयंसेवक श्रीमती अर्चना यादव द्वारा करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों का परिचय एवं महिलाओं की शिकायतों के समाधान में भूमिका पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया।
पराविधिक स्वयंसेवक एवं विधि छात्र श्री राहुल अग्रवाल द्वारा घरेलू हिंसा, क्रूरता व दहेज हत्या पर प्रकाश डाला गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री साहब सिंह देशवार द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का निवारण, निशुल्क कानूनी सहायता एवं सेवायें गिरफ्तारी से पूर्व व बाद में महिलाओं के अधिकार, गिरफ्तारी का आधार, जमानती व गैर जमानती अपराध के प्रकार गिरफ्तारी वारंट, जमानत के अधिकार सहित गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार पर विस्तृत रूप से बताया गया।
श्रम अधिकारी श्री एस.पी. पाण्डेय द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम, कारखाना अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम पर प्रकाश डाला गया।
सी.एच.सी. चौमूहा से चिकित्साधिकारी डा० सोनल शर्मा द्वारा गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, प्रसव पूर्व निदान तकनीक, सर्वाइकल कैंसर पर प्रकाश डाला गया।
तहसीलदार महावन श्री विवेकशील यादव द्वारा तहसील स्तर से संचालित विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत रूप से बताया गया।
स्थायी लोक अदालत की सदस्या सुश्री प्रतिभा शर्मा द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की रोकथाम अधिनियम पर विस्तृत रूप से बताया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा श्रीमती नीरू शर्मा द्वारा महिलाओं के अपहरण, बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न, अश्लीलता, एसिड अटैक, महिलाओं की लज्जा भंग करना आदि विधिक विषयों पर विस्तृत रूप से बताया गया।
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