मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश: शिक्षा कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, IFMIS पोर्टल में होगी नियुक्ति तिथि में संशोधन
ग्वालियर (आरएनआई) ग्वालियर उच्च न्यायालय ने इंदौर उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच में दिए गए आदेश - "की शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक गुरुजी से अध्यापक संवर्ग का गठन किया जाकर उन समस्त अध्यापकों का जब राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग 2018 में संविलियन 1 जुलाई 2018 में कर दिया गया तो वह राज्य के कर्मचारी बन गए । मध्य प्रदेश शासन द्वारा जब इन्हें राज्य का कर्मचारी बना दिया गया तो ; अब इनके ऊपर राज्य के कर्मचारियों की तरह सेवा शर्तें और नियम लागू हैं अतः उनको प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवाओं को गणना में लेते हुए राज्य के कर्मचारियों की तरह पुरानी पेंशन आदि का भुगतान किया जाए ।" के तहत वित्त विभाग के आईएफएमआईएस पोर्टल में प्रथम नियुक्ति दिनांक में संशोधन कर सही प्रथम नियुक्ति दिनांक जिसकी जैसी रही हो संलग्न सूची के अनुसार विस्तृत पुनः आवेदन देने पर संशोधन करने के आदेश दिए गए।
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