मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में छह महीने के लिए बढ़ाया गया अफस्पा, एमएचए ने जारी की अधिसूचना
केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम अफस्पा की अवधि को और बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली (आरएनआई) केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) को मणिपुर के पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया है, 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा राज्य के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी अफस्पा को अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं नगालैंड में भी अफस्पा का विस्तार किया गया है। इसे आठ जिलों और राज्य के अन्य पांच जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किया गया है। यह विस्तार अगले छह महीनों के लिए प्रभावी रहेगा।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पांच जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में 1 अप्रैल 2025 से अगले छह माह तक, यदि इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता था।
मणिपुर के जिन पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में अफस्पा लागू नहीं किया गया है। उनमें इंफाल, लाम्फाल, सिटी, सिंगजामी, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पट, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपु, नाम्बोल और काकचिंग शामिल हैं।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने नागालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में अफस्पा के अवधि को बढ़ाया है। कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों, मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन को भी अशांत घोषित किया गया है।
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